''माटी सत्याग्रह'' का आयोजन कर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 24 दिसम्बर को ज्ञापन सौंपकर मनायेगी पेसा अधिनियम दिवस
कार्यक्रम को लेकर गोंगपा राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर सिंह मरकाम ने समस्त पदाधिकारियों को भेजा विस्तृत कार्ययोजना
मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़। गोंडवाना समय।
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष तिरूमाल तुलेश्वर सिंह मरकाम ने 24 दिसंबर 2020 को माटी सत्याग्रह कर पेसा अधिनियम और वन अधिकार अधिनियम के न्यायोचित मांगों के लिये ज्ञापन व आगामी 12 जनवरी तक के कार्यक्रमों की तैयारी करते हुये रूपरेख से अवगत कराते हुये राष्ट्रीय, प्रांतीय, जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत स्तरीय पदाधिकारी व कार्यकर्तागणों को पत्र लिखकर दिशा निर्देश जारी किया है।
जिसमें उन्होंने अवगत कराया है कि 24 दिसंबर 2020 को माटी सत्याग्रह आंदोलन कर पेसा अधिनियम, वन अधिनियम के न्यायोचित मांग को लेकर समस्त प्रदेश के जिला, तहसील एवं ब्लॉक मुख्यालयों में राज्यपाल व प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन सौंपा जावे। वहीं राष्ट्रीय अध्क्ष तिरू तुलेश्वर सिंह मरकाम ने कहा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पांचवी अनुसूचि क्षेत्रों में पेसा अधिनियम और वन अधिनियम को परिपालन कराने के लिये पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जल, जंगल, जमीन की लड़ाई के लिये माटी सत्याग्रह कर 24 दिसंबर 2020 को पेसा अधिनियम दिवस मनाये जाने के निर्देश दिये है।
पेसा अधिनियम की सम्पूर्ण जानकारी के अभाव में टकराव की स्थिति होती है निर्मित
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तिरू तुलेश्वर सिंह मरकाम ने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ साथ शासन को अवगत कराने के लिये पेसा अधिनियम के संबंध में समन्वय बनाकर जनजागरूकता अभियान चलाने की बात कहा है। वहीं माटी सत्याग्रह के आधार पर पेसा अधिनियम के न्यायोचित मांगो को पूरा करने के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 24 दिसंबर 2020 को जिला स्तर पर कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जायेगा। ज्ञापन के माध्यम से सरकार को यह कराया जायेगा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा अधिनियम को पूरी तरह से लागू कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ज्ञापन के माध्यम से प्रमुख रूप से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की मांग प्रमुख रूप से 5 बिंदुओं को रखेगी ताकि जिन्हें न्याय संगत तरीके से पूरा कराया जा सकता हैं।
जिसमें 1. अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक विकास खण्ड जनपद स्तर में पेसा अधिनियम की तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कराया जाना। प्राय: देखने में आता हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों में कार्यपालिका और आमजनों के मध्य संविधान एवं पेसा अधिनियम की सम्पूर्ण जानकारी के अभाव में टकराव की स्थिति निर्मित होती हैं, इसलिए आपसी सामंजस्य और ग्रामों के विकास के लिए तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आवश्यक हैं, 2. प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के चांदा-मुन्नारा को सुव्यवस्थित सीमांकन कराया जाना चाहिए, जिसमें ग्राम सभा का अनुमोदन होना अति आवश्यक हो, ग्राम पंचायत सभा और ग्राम सभा पृथक हैं, अत: ग्राम सभा का अनुमोदन होना चाहिए, ताकि ग्रामों के पास उपलब्ध भूमि का सदुपयोग हो सकें, 3. पेसा अधिनियम के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामों की समस्त प्रकार के शासकीय-अशासकीय कार्य एवं गतिविधि करने से पूर्व ग्राम सभा का अनुमोदन लेना अति आवश्यक होना चाहिए। अनुमोदन स्वीकृति के बाद उस अनुमोदन के बिंदुओं को ग्राम में सार्वजनिक जगह पर कम से कम 5 जगह पर चस्पा कराया जाना चाहिए। स्वीकृत अनुमोदित पर आमजन की आपत्ति दर्ज कराने हेतु 1 माह का समय दिया जाना चाहिए, 4. भारत एक धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष देश हैं, इसलिए जनजाितयों की धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए, ग्रामों के विकास हेतु कार्य कराए जाना चाहिए, 5. अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामों के खनिज सम्पदा संसाधनों का खनन, व्यापार, उपयोग, यहाँ तक माटी का भी प्रयोग अनुसूचित क्षेत्रों जनजातियों के द्वारा होना चाहिए।
1 जनवरी को करेंगे कार्यशाला का आयोजन
इन पांच सूत्रीय मांगों के आधार पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हमेशा से जल, जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ने के लिए माटी सत्याग्रह कर दिनांक 1 जनवरी 2021 को विकासखण्ड स्तरीय पेसा अधिनियम की कार्यशाला का आयोजन करेगी। जिसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ साथ शासन की ओर से प्रतिनिधि उपस्थिति सुनिश्चित कराने की मांग की गई है ताकि ग्रामों के विकास कार्य पेसा अधिनियम को ध्यान रखते हुए कराये जा सकें।
25 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक होगा तक ग्राम सभा का आयोजन
ग्राम सभा का प्रारूप बनाकर संबंधित ग्राम सभा के तहत ग्राम का नाम आयोजन दिनांक व स्थल की जानकारी के उल्लेखित करते हुये ग्राम सभा में अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम मुक़्कद्दम, प्रतिनिधि, सदस्य उपस्थित रहेंगे। जहां पर इस विषय पर चर्चा होगी कि पेसा अधिनियम के अधिकारों को ग्रामों को प्राप्त करने के लिए देश व्यापी आंदोलन के लिए माटी सत्याग्रह चलाया जा रहा हैं। जिसमें समस्त ग्रामवासी द्वारा बैठकर निम्न प्रस्तावों को पारित कर, परिपालन करेंगे और जिला प्रशासन को परिपालन हेतु भेजेंगे।
ग्राम सभा में ये 5 प्रस्ताव करेंगे पारित
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा ग्राम सभा के आयोजन के तहत ग्राम सभा द्वारा पेसा अधिनियम और वन अधिकार को ध्यान में रखते हुए, अपने ग्राम में पांच सूत्रीय प्रस्ताव पारित किए हैं, जिसकी सूचना प्रशासन की ओर प्रस्तुत की जायेगी जिसमेें 5 पारित प्रस्ताव में प्रमुख रूप से 1. ग्रामों की खैरों-खुटा, मढ़िया, पेनठाना, देवी-देवताओं, कुंडा संस्कार, सामुदायिक भवन की जमीन को सुरक्षित करना, एवं ग्राम समिति के पास उन जमीनों का नामांतरण कराना, 2. हमारी ग्राम पंचायत और ग्राम पूरी तरह से पेसा अधिनियम का पालन करती हैं, इसलिए शासन-प्रशासन के द्वारा कराये जा रहें, समस्त प्रकार के शासकीय-अशासकीय कार्य एवं गतिविधियों की जानकारी लेना, 3. ग्राम पंचायत और ग्राम का चांदा मुनारा का सीमांकन कराना, ताकि ग्राम पंचायत और ग्राम की वन भूमि, शासकीय एवं निजी भूमि की जानकारी उपलब्ध हो सके। जिससे अवैध खनन को रोका जा सकें, 4. प्रति वर्ष विकासखण्ड स्तर में पेसा अधिनियम और वन अधिकार की तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कराने की मांग के लिए जिला प्रशासन को सूचना देना।
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के लिए कार्य योजना
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के समस्त जिला अध्यक्षों के द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर 2020 को सभी जिला स्तर पर माटी सत्याग्रह के नाम से 5 सूत्रीय ज्ञापन देने के लिये निर्देशित किया गया है। जिसमें सभी विकासखण्ड स्तर के अध्यक्ष और प्रभारी उपस्थित रहेंगे। वहीं दिनांक 25 से 31 दिसम्बर 2020 तक सभी विकासखण्ड प्रभारी और अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्रों में ग्राम सभा का आयोजन करेंगे, और करवायेंगे।
जिसमें ग्राम सभा के द्वारा पांच सूत्रीय प्रस्तावों को पारित किया जाएगा। प्रस्ताव को पारित करने के बाद जिला प्रशासन को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के ग्रामीण इकाई के अध्यक्ष द्वारा पत्र लिखना, एक प्रति जिला प्रशासन में कलेक्टर को भेजना हैं और एक प्रति विकासखण्ड प्रभारी और अध्यक्ष को देना होगा। विकासखण्ड प्रभारी/अध्यक्ष सभी एकत्रित प्रति जिला अध्यक्ष को देंगे। ये समस्त कार्यवाही 31 दिसम्बर 2020 तक हो जाएगी। जिन जिन ग्रामों के प्रस्ताव अनुमोदन आएंगे, उनकी सूची बनेगी और जिन ग्रामों से नही आएंगे, उनकी भी सूची बनाने की जिम्मेदारी विकासखण्ड प्रभारी और अध्यक्ष की होगी। जिसे जिला अध्यक्ष द्वारा वरिष्ठ पदाधिकारियों को सूचित किया जाएगा। दिनांक 1 जनवरी 2021 को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सभी पदाधिकारी अपने अपने विकासखण्ड स्तर में माटी सत्याग्रह के तहत पेसा अधिनियम और वन अधिकार अधिनियम की जानकारी आम जनों को देंगे, साथ ही यदि प्रशासन के लोग हो तो उनको भी बैठाकर अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातियों के अधिकारों की जानकारी देंगे।
1 जनवरी 2021 को सभी विकासखण्ड में कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से किया जाना आवश्यक हैं। कार्यक्रम के बाद दिनांक 2 जनवरी 2021 को कार्यक्रम की समीक्षा बैठक जिला स्तर पर अध्यक्ष की अध्यक्षता में रखी जावेगी। वहीं 3 जनवरी से माटी सत्याग्रह के तहत जिन ग्रामों से पांच सूत्रीय मांगों का प्रस्ताव पारित कराया गया था, अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा अधिनियम और वन अधिकार को प्रत्येक ग्राम में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तहत कार्यशाला आयोजित कर ग्रामवासियों को लाभ दिया जाएगा।
वहीं जिन ग्रामों में प्रस्ताव पारित नही कराया गया था, उन ग्रामों में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विकासखण्ड प्रभारी प्रितदिन अलग अलग ग्रामों में बैठक लेकर ग्राम के लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी देंगे। उक्त बैठक और जागरूकता अभियान कार्यक्रम को 12 जनवरी 2021 तक प्रत्येक ग्राम में माटी सत्याग्रह के नाम से बैठक लिया जाना है।