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नाबालिग से शादी करके दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

नाबालिग से शादी करके दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत खारिज 

जिला अभियोजन अधिकारी ने दी तर्क ऐसे व्यक्तियों को जमानत का लाभ दिया जाना अनुचित 


सिवनी। गोंडवाना समय।

पुलिस थाना बरघाट जिला सिवनी में प्रार्थिया ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति ने बहला-फुसलाकर अपने साथ भगाकर ले गया है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज कर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अपराध क्रमांक 261/2020 अंतर्गत धारा 363 भा.द.स. कायम कर विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान नाबालिग की तलाश पतासाजी कर दिनांक 21/07/2020 को नाबालिग को दस्तयाब कर कथन लेख किए गए। जिसमें उसने बताया कि आरोपी संजय उर्फ संजू, पिता बिहारी लाल तेकाम उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम बिछवा (घुरवाडा), उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ सिवनी ले गया और उससे शादी कर ली फिर उसे बादामगंज थाना बरघाट लेकर गया। जहां पर पत्नी के रूप में रखने लगा और इसी बीच आरोपी संजय तेकाम ने कई बार उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। 

जिला-अभियोजन अधिकारी श्रीमती दीपा मर्सकोले ने दर्ज कराई आपत्ति

माननीय न्यायालय में हुई उक्त प्रकरण की सुनवाई के संबंध में जानकारी देते हुये श्री मनोज कुमार सैयाम, मीडिया सेल प्रभारी सिवनी ने जानकारी देते हुये बताया कि नाबालिग के द्वारा घटना के संबंध में बताए जाने पर आरोपी संजय उर्फ संजू तेकाम के विरुद्ध धारा 366, 376(2) (एन) भा0द0वि0 एवं धारा 3,4,5, (जे)(्र्र)5 (एल), 6 लैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत इजाफा कर आरोपी को गिरफ्तार कर दिनांक 28.07.2020 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। आरोपी के द्वारा जमानत हेतु आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिसमें शासन की ओर से श्रीमती दीपा मर्सकोले जिला-अभियोजन अधिकारी सिवनी के द्वारा बताया गया कि आरोपी के द्वारा बहला-फुसलाकर शादी कर उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया है। ऐसे व्यक्तियों को जमानत का लाभ दिया जाना अनुचित है। विचार करने के पश्चात माननीय श्रीमती सुमन उईके विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम) कि न्यायालय द्वारा आरोपी संजय  उर्फ संजू तेकाम की जमानत आवेदन को खारिज करने का आदेश जारी किया है।

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