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नाबालिगों को आत्महत्या करने के लिये उत्प्रेरित करने वाले आरोपीगणों की जमानत खारिज

नाबालिगों को आत्महत्या करने के लिये उत्प्रेरित करने वाले आरोपीगणों की जमानत खारिज

पिता के मोबाईल पर भेजे सीताहरण करने जैसे मैसेज 

माननीय न्यायालय में सुनवाई के दौरान शासन की ओर से श्रीमती दीपा मर्सकोले जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा आपत्ति दर्ज कर बताया गया कि अवयस्क बालिकाओं के साथ अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही है। गंभीर अपराध की घटनाओं को देखते हुए आरोपीगणों को जमानत का लाभ दिया जाना अनुचित है।


सिवनी। गोंडवाना समय।

पुलिस थाना आदेगांव जिला सिवनी के अंतर्गत प्रार्थी कमलु पटेल निवासी कोंडरा ने आदेगांव पुलिस थाना में इस आशय कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि घटना दिनांक 10 अगस्त 2020 को उनकी भतीजी मृतिकागण रानू पटेल उम्र 18 वर्ष, जानकी पटेल उम्र 16 वर्ष की खेत के कुएं में डूबने से मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर पुलिस थाना आदेगांव द्वारा मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ किया गया। 

आरोपगणों का उनके घर में था आना जाना 

उक्त प्रकरण पर माननीय न्यायालय में हुई सुनवाई के संंबंध में जानकारी देते हुये श्री मनोज कुमार सैयाम, मीडिया सेल प्रभारी, सिवनी ने बताया कि जांच के दौरान मृितकागण के पिता भुवन पटेल, मां द्रोपदी बाई एवं भाई दुर्गेश से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि आरोपीगण बबलू उर्फ दुर्गेश पटेल, पिता पूरन पटेल उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम मरहेटी थाना लखनादौन, काशीराम पिता सेवा पटेल उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम रेहली थाना आदेगांव का उनके घर में आना जाना था। 

व्हाट्सएप मैसेज भेजने से मृतिकागण घबरा गई और परेशान हो गई 

उक्त प्रकरण पर माननीय न्यायालय में हुई सुनवाई के संंबंध में जानकारी देते हुये श्री मनोज कुमार सैयाम, मीडिया सेल प्रभारी, सिवनी ने आगे बताया कि मृतिकाओं की मृत्यु के 15 दिन पूर्व मृतिका जानकी से आरोपी बबलू उर्फ दुर्गेश पटेल ने एवं मृतिका रानू पटेल से काशीराम पटेल ने शादी की बात कही थी, जो मृतिकागण द्वारा परिजनों को बताई गई थी। वहीं दिनांक 9 अगस्त 2020 की रात्रि में आरोपीगण द्वारा मृतिकागण के नाम से उनके पिता भुवन पटेल के मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजे गए थे, जिससे मृतिकागण घबरा गई और परेशान हो गई। 

पुलिस ने मामला दर्ज कर भेजा था जेल 

आरोपीगण द्वारा मृतिकाओ को जबरन शादी के लिए प्रेरित किया और नहीं मानने पर मृतिकगण के पिता के मोबाइल पर सीताहरण करने जैसे मैसेज भेज कर मृतिकागण को आत्महत्या करने के लिए उत्प्रेरित किए जाने के कारण मृतिकागण की असामान्य परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों के इस बयान के आधार पर पुलिस थाना आदेगांव के द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत मामला दर्ज कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। 

जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती दीपा मर्सकोले ने दर्ज कराई आपत्ति

उक्त प्रकरण पर माननीय न्यायालय में हुई सुनवाई के संंबंध में जानकारी देते हुये श्री मनोज कुमार सैयाम, मीडिया सेल प्रभारी, सिवनी ने आगे बताया कि माननीय न्यायालय श्रीमती सुमन उइके (पाक्सो अधिनियम), विशेष न्यायधीश सिवनी के समक्ष आरोपीगण के द्वारा जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसमें शासन की ओर से श्रीमती दीपा मर्सकोले जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा आपत्ति दर्ज कर बताया गया कि अवयस्क बालिकाओं के साथ अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही है। गंभीर अपराध की घटनाओं को देखते हुए आरोपीगणों को जमानत का लाभ दिया जाना अनुचित है। माननीय न्यायालय द्वारा विचार करने के पश्चात आरोपीगण बबलू उर्फ दुर्गेश पटेल, काशीराम पटेल की जमानत आवेदन खारिज किए जाने का आदेश जारी किया है।


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