5 दवा दुकानों के लायसेंस निलंबित
सिवनी। गोंडवाना समय।
औषधि निरीक्षक अनुभूति शर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि जिले में स्थित दवा दुकानों के औचक निरीक्षण के दौरान दवा दुकानों में दवा विक्रय लाइसेंस की वैधता, दवाओं के रखरखाव, फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में हो रहे दवाओं के विक्रय, दवाओं के क्रय-विक्रय रिकार्ड दवाओं के एक्सपायर्ड स्टॉक, दवाओं का रखरखाव आदि की जांच की गई।
नियमों का उल्लंघन व अनदेखी करने वाले दवा दुकान संचालकों पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित दवा दुकानों के संचालकों को जारी अनुज्ञप्तियां उक्त अवधि के लिये तत्काल प्रभाव से निलंबित की गई है।
नियमों का उल्लंघन व अनदेखी करने वाले दवा दुकान संचालकों पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित दवा दुकानों के संचालकों को जारी अनुज्ञप्तियां उक्त अवधि के लिये तत्काल प्रभाव से निलंबित की गई है।
इनके लायसेंस निलंबित
जिसमें मेसर्स वैभव लक्ष्मी मेडिकल स्टोर्स, छपारा तहसील छपारा की जारी अनुज्ञप्तियां 15 दिन के लिये, मेसर्स सांई कृपा मेडिकल स्टोर्स कुरई तहसील कुरई की जारी अनुज्ञप्तियां 05 दिन के लिये, मेसर्स जायसवाल मेडिकल स्टोर्स, बाजार चौक, कुरई, तहसील कुरई की अनुज्ञप्तियां 05 दिन के लिये एवं मेसर्स नम्रता मेडिकल स्टोर्स, कान्हीवाडा, तहसील सिवनी की जारी अनुज्ञप्तियां 3 दिन के तथा मेसर्स श्रवण मेडिकल स्टोर्स, बाजार चौक कुरई, तहसील कुरई को जारी अनुज्ञप्तियां 03 दिन के लिये निलंबित की गई है। निलंबन अवधि में उक्त प्रतिष्ठानों में औषधि के क्रय-विक्रय एवं संचालन प्रतिबंध रहेगा ।