सोशल मीडिया में भ्रामक पोस्ट को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
सिवनी। गोंडवाना समय।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. राहुल हरिदास फटिंग द्वारा दंड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर विभिन्न असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया साइड एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल माध्यमों में कोरोना वायरस के संक्रमण के संदर्भ में प्रसारित भ्रमित जानकारी को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। 1 जून से 30 जून 2020 तक की अवधि के लिए जारी आदेशानुसार सोशल मीडिया साइट जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल माध्यमों में कोरोना वायरस जनित बीमारी के संबंध में भ्रामक पोस्ट, मैसेज, चित्र अथवा चलचित्रों की पोस्ट तथा इनका फॉरवर्ड किया जाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।