विवाह का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण करने वाले पर कोतवाली में दर्ज हुआ प्रकरण
सिवनी। गोंडवाना समय।
कोतवाली थाना अंतर्गत विवाह का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण करने के मामले में 19 जून 2020 दिन शुक्रवार को प्रकरण कार्य किया गया है। हालांकि बताया जाता है कि उक्त महिला के द्वारा पूर्व में ही मई के माह में भी पुलिस व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत किया गया था। इस मामले में पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही थी। इस संबंध में पीड़ित महिला में 19 जून 2020 शुक्रवार को शिकायत करने के बाद कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर किया है।
पीड़िता के घर पर ही किया शारीरिक शोषण
कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत पीड़ित महिला रहने वाली है। प्रताड़ना को लेकर दी गई शिकायत के आधार पर दर्ज एफआईआर में पीड़ित महिला ने बताया कि उसकी सुनील अग्रवाल से लगभग 5 वर्ष से जान पहचान थी और वह शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ कई बार पीड़ित महिला के घर पर ही शारीरिक शोषण किया है। जिसकी रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस के द्वारा धारा 376, 376 (2) (एन), 451, 323, 506 ताहि. का अपराध घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पहले से जान-पहचान का उठाया फायदा
पीड़ित महिला की 3 बच्चियां भी हैं, उनके साथ में वह कोतवाली थाना अंतर्गत निवास करती है। अब करीबन 6 वर्ष से अपने पति से अलग से रह रही है। पीड़ित महिला की शिकायत अनुसार वह सुनील अग्रवाल को लगभग 5 वर्ष पहले से जानती थी और जान पहचान होने के कारण सुनील अग्रवाल पीड़ित महिला के घर पर आता जाता था। इसी बीच आरोपी सुनील अग्रवाल व पीड़ित महिला के बीच दोनो में दोस्ती हो गई। इसके बाद ओरोपी सुनील अग्रवाल ने पीड़ित महिला को शादी करने को कहा और 10 जनवरी 2020 को शादी करने का कहकर पीड़ित महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने की बात पर पीड़ित महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने महिला से कहा कि मुझ पर विश्वास करो मेरी बीबी नही है, मैं तुमसे शादी करूंगा कहते हुये उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिया।
विवाह करने की बात पर धमकी देकर किया मारपीट
पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में फरवरी 2020 में भी आरोपी सुनील अग्रवाल के द्वारा पीड़ित महिला को शादी करने की बात बोल कर उसका शारीरिक शोषण किया। इसके बाद जब जब पीड़ित महिला ने आरोपी सुनील अग्रवाल को शादी करने के लिये कहा तो आरोपी सुनील अग्रवाल ने शादी करने के लिये मना कर दिया और जान से मारने की धमकी देते हुये पीड़ित महिला का गला दबाकर उसके साथ मारपीट किया था।