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गंदा व मटमेला पानी पिलाने वाले ठेकेदार रघुवंश शर्मा पर एफआईआर दर्ज

गंदा व मटमेला पानी पिलाने वाले ठेकेदार रघुवंश शर्मा पर एफआईआर दर्ज 

लक्ष्मी सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के ठेकेदार पर हुई कार्यवाही 

कांच की गिलास में साफ पानी दिखाने वालों के मसंूबों पर फिरा पानी 

सिवनी। गोंडवाना समय। 
बीते कई दिनों से नगर पालिका परिषद सिवनी के अंतर्गत लक्ष्मी सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के ठेकेदार रघुवंश शर्मा के द्वारा द्वारा गंदा और मटमैला पानी सिवनी शहर के नागरिकों को पिलाकर मानव स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। जिसकी शिकायत अनेकों बार की जा रही थी। वहीं नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी व पीएचई विभाग द्वारा गंदे पानी को लेकर सफाई देकर साफ पानी पिलाये जाने का दावा किया जा रहा था। 
             
विधायक सिवनी श्री दिनेश राय मुनमुन के द्वारा निरीक्षण करने के दिन भी सफाई पेश करते हुये साफ पानी पिलाये जाने का दावा किया गया था लेकिन विधायक की नाराजगी के बाद तात्कालीन कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह द्वारा कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद भी लगातार गंदा, मटमेला व पीला पानी ही नलों से आ रहा था। पूर्व पार्षद भोजराज मदने के द्वारा नल आते ही पानी को लेकर सोशल मीडिया में प्रतिदिन की स्थिति सोशल मीडिया में साझा कर रहे थे।
           
इस संबंध में फिर तरूण मुनिया टांक, भोजराज मदने पूर्व पार्षद, विनोद सोनी एडव्होकेट जिला संयोजक भाजपा विधि प्रकोष्ठ सिवनी प्रदेश कार्य समिति सदस्य के द्वारा एफआईआर दर्ज करने के लिये आवेदन दिया गया था। इसके साथ अन्य जागरूक लोगों के द्वारा भी आवेदन व ज्ञापन सौंपा गया था। हालांकि इस मामले में शिकायतकर्ताओं अन्य नपा के अन्य जिम्मेदारों पर भी प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई थी लेकिन ठेकेदार पर मामला कायम किया गया है।

ठेकेदार रघुवंश शर्मा पर धारा 269, 270, 336 के तहत किया गया प्रकरण दर्ज 

तरूण मुनिया टांक की शिकायत पर नगर पालिका क्षेत्र सिवनी के विभिन्न वार्डों में घर-घर जल आपूर्ति करने की जिम्मेदारी लक्ष्मी सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेस प्रायवेट लिमिटेड की थी। जिसके ठेकेदार रघुवंश शर्मा के द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जल आपूर्ति हेतु बिछाई गई पाईप लॉइन एवं उसके रख रखाव की उपेक्षा के कारण पाईप लॉइन से लोगों के घरों पर बीते लगभग 15 दिनों से गंदा और मटमेला पानी की आपूर्ति होने के कारण लोगों के स्वास्थ्य खराब होने की आशंका के कारण मानव जीवन के संकट पूर्ण किसी रोग का संक्रमण फैलने की संभावना निर्मित हुई है।
लक्ष्मी सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेस प्रायेवट लिमिटेड के ठेकेदार रघुवंश शर्मा का उक्त कृत्य धारा 269, 270, 336 भा.द.वि. के तहत दण्डनीय पाये जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

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