मध्य प्रदेश में मदिरा एवं भांग दुकानों के संचालन की 5 मई से नई व्यवस्था
ग्रीन जोन में सभी मदिरा और भांग दुकानों का होगा संचालन
भोपाल, इंदौर एवं उज्जैन में आगामी आदेश तक बंद रहेगी दुकाने
भोपाल। गोंडवाना समय।
मध्य प्रदेश राज्य शासन ने प्रदेश में नोवल कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मदिरा एवं भांग दुकानों के संचालन की जोनवार वगीर्कृत जिलों में नई व्यवस्था 5 मई से लागू की है। नई व्यवस्था के मुताबिक मध्य प्रदेश में रेड जोन में आने वाले भोपाल, इंदौर एवं उज्जैन जिलों में मदिरा एवं भांग की समस्त दुकानें आगामी आदेश तक बंद रहेंगी।
रेड जोन वाले इन जिलों में शहर की छोड़कर अन्य क्षेत्रों की खुलेंगी दुकान
रेड जोन के अन्य जिलों जबलपुर, धार, बड़वानी, पूर्वी निमाड़(खण्डवा), देवास एवं ग्वालियर जिलों के मुख्यालय की शहरी क्षेत्रों की दुकानों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की मदिरा एवं भांग की दुकानें संचालित की जाएंगी।
आरेंज जोन के लिये ये है निर्देश
आॅरेंज जोन के अंतर्गत आने वाले खरगौन, रायसेन, होशंगाबाद, रतलाम, आगर-मालवा, मंदसौर, सागर, शाजापुर, छिन्दवाड़ा, अलीराजपुर, टीकमगढ़, शहडोल, श्योपुर, डिण्डौरी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, विदिशा, मुरैना एवं रीवा के कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर शेष मदिरा एवं भांग दुकानें संचालित की जाएंगी।
ग्रीन जोन सभी मदिरा एवं भाग दुकानों का संचालन होगा प्रारंभ
ग्रीन जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों की सभी मदिरा एवं भांग दुकानों का संचालन प्रारंभ किया जाएगा। सभी लायसेंसियों को निर्देशित किया गया है कि वे दुकानों पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा वाणिज्यिक कर विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी एसओपी और दो गज की दूरी का पालन भी सुनिश्चित करें।