मास्क का उपयोग न करने पर 4500 रुपए का जुमार्ना एवं 1 दुकान सील
सिवनी। गोंडवाना समय।
कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु राज्य शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा मास्क एवं गमछे का अनिवार्यता उपयोग करने के निर्देश जारी किए गए हैं। लोकहित में प्रशासन द्वारा इसके लिए प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किए गए हैं।
सभी व्यक्तियों का कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु मास्क, गमछे अथवा रूमाल का उपयोग करना आवश्यक है। जिसमें गुरूवार 14 मई को छपारा मुख्यालय में 18 व्यक्तियों को मास्क का उपयोग न करने पर 4500 रुपए का जुमार्ना वसूल किया गया है। वहीं बिना अनुमति खुली पाई गई 1 दुकान को सील करने की कार्यवाही की गई है।