3 दिनों में करों 90 प्रतिशत परिवहन नहीं तो 10 वर्षों के लिये अयोग्य घोषित करने प्रस्तावित होगी कार्यवाही
कलेक्टर ने 3 दिवस के भीतर 90 प्रतिशत परिवहन किये जाने के दिए गए निर्देश
अन्यथा पर सम्बन्धित परिवहनकर्ता पर होगी कार्यवाही
उपार्जन केंद्रों में परिवहन में हीलाहवाली और गड़बड़ी करने का खेल सिवनी जिले में वर्षों से राजनैतिक संरक्षण में जारी है। सरकार, सत्ता तक गहरी पैठ रखने वाले परिवहन ठेकेदारों की मनमानी के आगे प्रति वर्ष हजारों क्ंिवटल अनाज परिवहन नहीं हो पाने के कारण खराब हो जाता है। वहीं इसके साथ ही परिवहन के दौरान अनाज कम होने, चोरी हो जाने आदि अन्य गड़बड़िया भी होते रहती है। उपार्जन केंद्र के परिवहन ठेकेदारों की राजनैतिक गठबंधन और सत्ता तक सीधी पहुंच के कारण इनकी मनमानी पर नकेल कस पाना हमेशा प्रशासन के लिये चुनौती बनता रहा है। वहीं वर्तमान में नवागत जिला कलेक्टर डॉ राहूल हरिदास ने सिवनी जिले में परिवहन की गतिविधि धीमी को लेकर गंभीरता से लिया है और स्पष्ट निर्देश दिया है कि 3 दिनों के अंदर 90 प्रतिशत परिवहन करों नहीं तो कड़ी कार्यवाही के साथ परिवहन के लिये अयोग्य किये जाने तक की कार्यवाही की जावेगी।
सिवनी। गोंडवाना समय।
कलेक्टर डॉ. राहुल हरिदास फटिंग द्वारा रबी उपार्जन वर्ष 2020-21 अंतर्गत संचालित समर्थन में गेहूं उपार्जन कार्यों में परिवहनकर्ता द्वारा धीमी गति से परिवहन किये जाने से संबंधित किसानों के लंबित भुगतानों के मद्देनजर सेक्टर लखनादौन के परिवहनकर्ता नर्मदा इंटरप्राइजेस के 63.02 प्रतिशत एवं सेक्टर केवलारी के परिवहनकर्ता सीताराम ट्रांसपोर्ट द्वारा 76.73 प्रतिशत तथा सेक्टर सिवनी के परिवहनकर्ता यूनाइटेड फाईट कोरियर द्वारा 70.93 प्रतिशत ही परिवहन करने पर सभी परिवहनकर्ता को 3 दिवस के भीतर 90 प्रतिशत तक परिवहन के निर्देश दिए गये हैं।
जुमार्ना आरोपित करने व अन्य कार्यवाही की जायेंगी
अन्यथा की स्थिति में विलंब से परिवहन पाये जाने पर संबंधित परिवहनकर्ता पर जुमार्ना आरोपित करने के साथ ही द्वितीय परिवहनकर्ता से जोखिम एवं खर्च पर परिवहन कार्य कराया जाएगा तथा संबंधित परिवहनकर्ता को आगामी 10 वर्षों के लिए परिवहन कार्य करने हेतु अयोग्य घोषित करने हेतु प्रस्तावित किया जाएगा।