राशन वितरण के दौरान मारपीट करने वाले आरोपी पहुंचे जेल
सहायक सचिव एवं पंचायत सचिव के साथ किया था मारपीट
सिवनी। गोंडवाना समय।
ग्राम बोरीकला के सहायक सचिव रवीन्द्र बघेल, सेल्समेन रविन्द्र बोपचे, पंचायत सचिव खड़ग सिंह मर्सकोले, चौकीदार रोहित चक्रवर्ती, नल चालक आरिफ उर्फ अप्पू खान, मेट आजम खान के साथ बोरीकला सोसायटी में 13 अप्रैल 2020 को राशन वितरण का कार्य कर रहे थे।
इसी दौरान आरोपी जकी खान, मो आरीफ, शेख अफसर, निसार खान, अयूब खान, इमरान खान जो कि बोरीकला के निवासी है उनके द्वारा सोयायटी में पहुंचकर तीन महिने का राशन देने के लिये बोलने लगे और वहां पर मौजूद ग्रामीण उपभोक्ताओं को भड़काने लगे।
जब सहायक सचिव एवं उसके साथियों के द्वारा एक महा का राशन ले जाने के लिये कहा गया तो सहायक सचिव रविन्द्र बघेल एवं पंचायत सचिव खड़ग सिंह मर्सकोले के साथ धक्का-मुक्की करते हुये मारपीट किया और वहां पर मौजूद अन्य ग्रामीणों से भी मारपीट करने लिये उकसाते हुये कहा।
इसी दौरान आरोपी जकी खान, मो आरीफ, शेख अफसर, निसार खान, अयूब खान, इमरान खान जो कि बोरीकला के निवासी है उनके द्वारा सोयायटी में पहुंचकर तीन महिने का राशन देने के लिये बोलने लगे और वहां पर मौजूद ग्रामीण उपभोक्ताओं को भड़काने लगे।
जब सहायक सचिव एवं उसके साथियों के द्वारा एक महा का राशन ले जाने के लिये कहा गया तो सहायक सचिव रविन्द्र बघेल एवं पंचायत सचिव खड़ग सिंह मर्सकोले के साथ धक्का-मुक्की करते हुये मारपीट किया और वहां पर मौजूद अन्य ग्रामीणों से भी मारपीट करने लिये उकसाते हुये कहा।
बरघाट पुलिस ने बनाया मामला
सहायक सचिव की रिपोर्ट पर पुलिस थाना बरघाट में सभी आरोपियों जकी खान पिता सईद खान, अयूब खान पिता मो रफीक खान तथा इमरान पिता अब्दुल वकील खान के विरूद्ध धारा 294, 332, 353, 506, 34, 188 भा.द.वि. के तहत पंजीबद्ध किया जाकर सभी आरोपियों को गिरफतार कर जेल भेज दिया गया है।