कृषि एवं वानिकी वस्तुओं, छात्रों की शैक्षिक पुस्तकों की दुकानों और बिजली के पंखे की दुकानों को छूट दी
केंद्रीय गृहमंत्रालय ने भारतीय बंदरगाहों पर भारतीय नाविकों के आने-जाने और उनकी गतिविधियों के लिए एसओपी जारी की
नई दिल्ली। गोंडवाना समय।
केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कोविड19 से लड़ने के लिए घोषित देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर समेकित संशोधित दिशानिर्देशों (https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHA%20order%20dt%2015.04.2020%2C%20with%20Revised%20Consolidated%20Guidelines_compressed%20%283%29.pdf) के तहत कुछ गतिविधियों को छूट देने का आदेश जारी किया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कोविड19 से लड़ने के लिए घोषित देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर समेकित संशोधित दिशानिर्देशों (https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHA%20order%20dt%2015.04.2020%2C%20with%20Revised%20Consolidated%20Guidelines_compressed%20%283%29.pdf) के तहत कुछ गतिविधियों को छूट देने का आदेश जारी किया है।
उपरोक्त समेकित संशोधित दिशानिर्देशों के तहत सरकार ने कोविड19 से लड़ने के लिए घोषित लॉकडाउन से अतिरिक्त कृषि एवं वानिकी वस्तुओं, छात्रों की शैक्षिक पुस्तकों की दुकानों और बिजली के पंखे की दुकानों को छूट प्रदान की है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय बंदरगाहों पर भारतीय नाविकों के आने-जाने और उनकी गतिविधियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी जारी की है।
उपोक्त मदों में दी गई छूट हॉटस्पॉट अथवा नियंत्रित यानी कंटेनमेंट जोनों पर लागू नहीं होगी। इन जोनों में उपरोक्त गतिविधियों की इजाजत नहीं होगी।