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सभी डाक कर्मचारियों को 10 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति

सभी डाक कर्मचारियों को 10 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति


नई दिल्ली। गोंडवाना समय।
डाक विभाग अनिवार्य सेवाओं के तहत आता है और दिनांक 
15.04.2020 के गृह मंत्रालय का.ज्ञासं40-3/2020-डीएम-1 (के पैरा -11 (iiiमें दोहराया भी गया है। ग्रामीण डाक सेवक सहित डाक कर्मचारी ग्राहकों को मेल डिलीवरीडाक घर बचत बैंकडाक जीवन बीमा देनेएईपीएस सुविधा के तहत किसी भी बैंक और किसी भी शाखा से ग्राहकों के दरवाजे तक धन की निकासी को सरल बनाने के विभिन्न दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं। इसके अतिरिक्तडाक घर स्थानीय राज्य प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों के साथ संपर्क कर देश भर में कोविड-19 किटफूड पैकेटराशन एवं अनिवार्य दवाओं आदि की प्रदायगी भी कर रहे हें। इस प्रकारडाक घर विभागीय कर्तव्यों के साथ साथ कोविड-19 के संकट के समय सामाजिक प्रयोजन की भी सेवा कर रहे हैं।
कोविड-19 की स्थिति के परिप्रेक्ष्य मेंफैसला किया गया है कि ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएससहित सभी डाक कर्मचारियों को कर्तव्य निवर्हन के दौरान बीमारी का शिकार हो जाने पर 10 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा। ये दिशानिर्देश जल्द प्रभावी हो जाएंगे और कोविड-19 के संकट की समाप्ति तक पूरी अवधि तक के लिए लागू रहेंगे। 

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