श्रमिकों, किरायदारों एवं छात्रों को लॉक डाउन अवधि में राहत
आपदा प्रबंधन अधिनियम तहत आदेश जारी
निराश्रित व्यक्तियों को राहत हेतु पुर्नवास के निर्देश
सिवनी। गोंडवाना समय।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री प्रवीण सिंह द्वारा जिले के गरीब, निराश्रित एवं प्रवासी श्रमिकों को राहत देने के उद्देश्य से आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेशानुसार जिले के गरीब, निराश्रित एवं प्रवासी श्रमिकों जो जिस जगह पर रह रहे हैं, उनकी उसी स्थान पर भोजन रहने की व्यवस्था के निर्देश ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत तथा नगरीय क्षेत्र में नगरीय निकाय को दिए गए।
मानक प्रोटोकॉल अनुसार क्वारेंटाइन करने के निर्देश भी दिए गए
इस कार्य में समाजसेवियों दानदाताओं का सहयोग भी लिया जाएगा । इसी तरह नगर एवं ग्राम में बाहर से आए व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से न्यूनतम 14 दिन स्वास्थ विभाग के मानक प्रोटोकॉल अनुसार क्वारेंटाइन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही कहा गया है कि जहाँ बाहर से आए व्यक्तियों की संख्या अधिक हो तथा उनके पास रहने को आवास न हो ऐसी स्थिति में निकटतम शासकीय भवन जैसे स्कूल, हॉस्टल आदि में पुनर्वास शिविर स्थापित कर रुकने एवं भोजन की व्यवस्था की जाये।
धारा 51 एवं 60 के प्रावधान तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी
लॉक डाउन अवधि में श्रमिकों को राहत देने के लिए जिले के फैक्ट्री, कंपनी, दुकानों एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों सहित सभी प्रकार के नियोक्ताओं को अपने श्रमिकों को नियत तिथि पर, बिना किसी कटौती के पारिश्रमिक भुगतान के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही बाहर से आए मजदूरों के लिए भोजन व्यवस्था के निर्देश भी प्रतिष्ठान के मालिक को दिए गए हैं । इसी तरह समस्त मकान मालिकों को भी 30 अप्रैल 20 तक अपने किरायादारों से किराए के लिए दबाव न बनाने तथा श्रमिकों, विद्यार्थियों को परिषर खाली करने के लिए दबाव न बनाने हेतु निर्देशित किया हैं। यदि कोई मकान मालिक ऐसा करता पाया जाता है तो उस पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। समस्त शासकीय एवं निजी हॉस्टलों में रह रहे छात्रों की भोजन की व्यवस्था के निर्देश भी हॉस्टल अधीक्षक और संचालकों सौंपी गई है। उक्त निदेर्शों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित व्यक्ति पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 एवं 60 के प्रावधान तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।