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जंगली जानवरों के शिकार हेतु फैलाया था करेंट

जंगली जानवरों के शिकार हेतु फैलाया था करेंट

सिवनी। गोंडवाना समय। 
पेंच टाईगर रिजर्व, सिवनी अंतर्गत परिक्षेत्र अधिकारी खवासा (बफर), परिक्षेत्र सहायक खवासा वृत्त के हमराह एवं स्टाफ के द्वारा खवासा बीट के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 369 में रात्रिकालीन गश्ती के दौरान 28 मार्च 2020 को ग्राम मुंडियारीठ कन्हारटोला मार्ग से गुजरने वाली विद्युत लाईन के समीप स्थित एक खेत में खूंटिया गाड़कर जी.आई. तार लगे हुए मिले। उक्त जानकारी जारी विज्ञप्ति में क्षेत्र संचालक, पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी ने बताया कि घटना स्थल पर उपस्थित किसनु व. छन्नु कंगाली (उम्र - 36 वर्ष) खेत का मालिक को पकड़ा गया।
जिसने पूछताछ में बताया कि उसने जी.आई तार को बड़ी विद्युत लाईन से जोड़कर एवं खूंटियों को गाड़कर जंगली जानवरों के शिकार हेतु करेंट फैलाया था। इस करेंट से बाघ तेंदुआ या किसी भी अन्य वन्यप्राणियों की मृत्यु तथा स्थल से गुजरने वाले किसी मनुष्य की भी मृत्यु हो सकती थी।

वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत हुई कार्यवाही 

प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुएउक्त अपराधी को वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 9, 51, 52 के तहत गिरफ्तार कर दिनांक 29.03.2020 को वन अपराध प्रकरण क्रमांक 46068/17 दिनांक 28.03.2020 पंजीबद्ध कर आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर माननीय न्यायालय सिवनी में प्रस्तुत किया गया। आरोपी को गिरफ्तार करने में श्री नीरज बिसेन, परिक्षेत्र अधिकारी खवासा (बफर), श्री सतीराम उईके, परिक्षेत्र सहायक खवासा, श्री सतीश अहिरवार, वनरक्षक खवासा एवं श्री राजेश मालवीय श्रमिक का विशेष योगदान रहा।

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