सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर की गई कार्यवाही
सिवनी। गोंडवाना समय।
थाना कोतवाली में शिकायत प्राप्त हुई कि सोशल मीडिया एप फेसबुक पर मो0 जुबेर खान निवासी सिवनी के द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली पोस्ट प्रसारित की गई है जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो सकती है । थाना कोतवाली के द्वारा कार्यवाही करते हुये मो0 जुबेर खान को बीते 7 मार्च 2020 को गिरफ्तार कर धारा 151 जाफौ0 की कार्यवाही की गई तथा धारा 144 जाफौ0 का उल्लंघन करने पर मो0 जुबेर खान के विरूद्ध धारा 188 भादवि के तहत एफआईआर की कार्यवाही की गई तथा गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया ।
तो उसके विरूद्ध वैधानिक कानूनी कार्यवाही की जावेगी
वर्तमान में जिले की कानून व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जिला कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी सिवनी द्वारा धारा 144 जाफौ0 लागू की गई है। सिवनी पुलिस द्वारा जिले के सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि सोशल मीडिया(फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, यू-ट्यूब, टिक-टाहक, लिंकडिन आदि ) में कोई भी धार्मिक उन्माद फैलाने वाले भड़काउ आपत्तिजनक फोटो या वीडियो पोस्ट/लाईक/शेयर/टैग न करें। यदि ऐसी कोई पोस्ट किसी भी व्यक्ति के द्वारा पोस्ट/लाईक/शेयर/टैग की जाती है तो उसके विरूद्ध वैधानिक कानूनी कार्यवाही की जावेगी ।