Type Here to Get Search Results !

गौवंश क्रूरतापूर्वक परिवहन पर कंटेनर वाहन राजसात

गौवंश क्रूरतापूर्वक परिवहन पर कंटेनर वाहन राजसात

नरसिंहपुर। गोंडवाना समय। 
गौवंश के क्रूरतापूर्वक परिवहन किये जाने के एक मामले में जिला दंडाधिकारी श्री दीपक सक्सेना ने जप्त कंटेनर वाहन और 38 गौवंश राजसात करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 और मध्यप्रदेश गौवंश मध्यप्रदेश नियम 2012 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है।
         इस सिलसिले में कंटेनर वाहन क्रमांक यूपी 77 एएन 5652 को जप्त किया गया था। इस मामले में मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के तहत थाना प्रभारी मुंगवानी जिला नरसिंहपुर ने प्रतिवेदन जिला दण्डाधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत किया था। प्रकरण में इश्तगाशा के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट, जप्ती पत्रक तथा वाहन के दस्तावेज की प्रतियां संलग्न की गई थी।
         थाना प्रभारी के प्रतिवेदन में बताया गया था कि 26 सितम्बर 2018 को पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर प्रश्नाधीन वाहन की तलाशी लेने पर वाहन में 38 नग गौवंश पाए गए। कंटेनर के अंदर गौवंश को क्रूरतापूर्वक ठूंस- ठूंसकर बिना आव- हवा एवं चारा पानी के रस्सियों से सीग एवं पैरों को बांधकर भरा गया था। उन्हें वध 
करने के उद्देश्य से कत्लखाना ले जाया जा रहा था। वाहन चालक भाग गया था। गौवंश एवं वाहन को जप्त किया गया तथा गौवंश कन्हैया गौशाला, पिंडरई छपारा, जिला सिवनी की सुपुर्दगी में दिये गये। प्रश्नाधीन वाहन में गौवंश परिवहन हेतु कोई वैध अभिवहन पास नहीं पाया गया। पुलिस द्वारा उक्त इश्तागाशा एवं दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
         इस संबंध में जिला दंडाधिकारी ने उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें को निर्देश दिये हैं कि जब्तशुदा गौवंश के स्वास्थ्य परीक्षण एवं रखरखाव की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें।

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.