भ्रामक पोस्ट को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
धारा 188 के तहत की जायेगी दण्डात्मक कार्यवाही
सिवनी। गोंडवाना समय।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह द्वारा दंड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर विभिन्न असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया साइड जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक ,ट्विटर ,इंस्टाग्राम एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल माध्यमों में कोरोना वायरस के संक्रमण के संदर्भ में भ्रमित जानकारी, पोस्ट, फोटो-वीडियो आदि पोस्ट को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है।
पोस्ट तथा इनका फारवर्ड किया जाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा
यह आदेश 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 20 तक की अवधि के लिए जारी आदेशानुसार सोशल मीडिया साइट जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल माध्यमों में कोरोना वायरस जनित बीमारी के संबंध में भ्रामक पोस्ट, मैसेज, चित्र अथवा चलचित्रों की पोस्ट तथा इनका फॉरवर्ड किया जाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।