आमजन अधिकृत नजदीकी दुकानदार से संपर्क कर घर मंगा सकेंगे किराना सामान
निर्धारित मूल्य पर ही उपलब्ध कराना होगा सामग्री
सिवनी। गोंडवाना समय।
वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु जारी लॉक डाउन को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा जिले के आमजनों को सुरक्षित एवं सुविधानुसार जरूरी किराना वस्तुओं की आपूर्ति हेतु
निम्नलिखित किराना व्यवसाईयों को किराना वस्तुओं की घर पहुंच सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अधिकृत किया गया है। सामान्यजन अपने नजदीकी दुकानदार से व्हाट्सएप अथवा मोबाइल से संपर्क कर होम डिलीवरी हेतु प्रात: 8:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक आर्डर दे सकेंगे तथा दुकानदार द्वारा दोपहर 2:00 से रात्रि 8:00 बजे तक संबंधित व्यक्ति को समान की घर पर डिलीवरी की जाएगी ।
20 रूपये होम डिलेवरी चार्ज ले सकेंगे
सभी व्यवसाई आम जनों को निर्धारित मूल्य पर ही वस्तुएं उपलब्ध कराएंगे तथा घर पहुंच सेवा सेवा हेतु अधिकतम 20 रुपये डिलीवरी चार्ज के रूप में लेंगे। होम डिलीवरी करने वाले व्यक्तियों को दोपहर 2:00 से रात्रि 8:00 की अवधि में पास की आवश्यकता नहीं होगी, उन्हें इस आदेश के प्रति अपने साथ अनिवार्य रूप से रखनी होगी। गलत आर्डर करने वाले व्यक्तियों, जमाखोरी करने वाले तथा निर्धारित मूल्य से अधिक राशि लेने वाले दुकानदारों अथवा व्यक्तियों पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त ऐसे सभी थोक व्यवसायी जो चिल्लर दुकानदारों को सामान उपलब्ध कराते हैं वहां अपने आवेदन पर मेल करेंगे तथा आवेदन के साथ अपना नाम फर्म का नाम, पंजीयन प्रमाण पत्र एवं एवं वाहन क्रमांक का उल्लेखित करना अनिवार्य होगा ।