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अनौपचारिक जानकारी/अफवाहों का प्रसार करने वाले व्यक्ति/संस्था/संगठन पर होगी दंडनीय कार्यवाही

अनौपचारिक जानकारी/अफवाहों का प्रसार करने वाले व्यक्ति/संस्था/संगठन पर होगी दंडनीय कार्यवाही 

कोरोना वायरस रोकथाम हेतु दिये गए दिशा निदेर्शों का सभी नागरिक अनिवार्य रूप से करें पालन 

सिवनी। गोंडवाना समय। 
सभी निवासियों से अपेक्षित है कि इस वैश्विक आपदा से निपटने में जिम्मेदारीपूर्वक अपेक्षित दायित्वों का निर्वहन करें। जब तक अतिआवश्यक न हो घरों में ही रहें। पुन: स्पष्ट किया जाता है कोई भी व्यक्ति/संस्था/संगठन प्रमुख कोरोना संक्रमण के तथ्यों की बिना आधिकारिक पुष्टि के किसी भी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया में प्रसार नहीं करेगा। कोविद-19 के संबंध में किसी भी अनौपचारिक जानकारी/अफवाहों के प्रसार से बचने के लिए यह आवश्यक है। यदि कोई भी व्यक्ति/संस्था/संगठन इस तरह की गतिविधि में लिप्त पाया जाता है, तो उस पर दंडनीय कार्यवाही की जाएगी।
      यदि किसी परिसर का स्वामी/ कब्जाकर्ता/ कोई व्यक्ति कोविड-19 मरीज/ संदिग्ध है और वह रोकथाम या उपचार के लिए उपाय/ सावधानी/ निगरानी कार्मिक के निदेर्शों का पालन करने से इंकार करता है, यानी होम क्वारंटाइन / इंस्टीट्यूशनल क्वारेंटाइन/अलगाव या इस तरह का कोई भी सहयोग करने से इंकार करता है, तो 
संबंधित पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974(2)) की धारा 133 के तहत कार्यवाही की जाएगी। मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी मध्य प्रदेश महामारी रोग, कोविद-19 विनियम, 2020 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति/संस्थान/संगठन को भारतीय दंड संहिता की धारा 187/188/269/270/271 (1860 में 45) की धारा के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा एवं कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। 

कलेक्टर व एसपी ने टोटल लॉक डाउन का किया निरीक्षण 

कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह एवं पुलिस अधीक्षक श्री कुमार प्रतीक द्वारा मंगलवार को सिवनी, छपारा, लखनादौन क्षेत्र का भ्रमण कर टोटल लॉक डाउन का निरीक्षण किया गया। उन्होंने मैदानी अमले को सख्ती से लॉक डाउन के दिशा निदेर्शों को पालन कराने के निर्देश दिए, वही चैक पोस्ट में उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के अमले को प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु निर्देशित किया गया। कलेक्टर श्री सिंह एवं एसपी श्री प्रतीक द्वारा जिलेवासियों से कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु टोटल लॉक डाउन तथा शासन द्वारा जारी बचाव उपायों, दिशा निदेर्शों का अक्षयश: पालन करने की अपील की गई हैं।

सतत रूप से की जा रही बाहर से आए व्यक्तियों की जाँच

जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु संक्रमण प्रभावी देश, राज्य एवं अन्य जिले से आये व्यक्तियों की जांच कर उन्हें अपने घर पर ही आइसोलेट किया गया हैं।
ऐसे सभी व्यक्तियों के बाहर आइसोलेशन की सूचना भी चस्पा कर घरों में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर प्रवीण सिंह के निदेर्शानुसार जिला स्तरीय हेल्प लाइन नंबर 07692-220323 , 227423 के साथ ही अन्य माध्यमों से मिल रही जानकारियों के आधार पर विशेष जांच दल के माध्यम से लोगो की उनके घरों में जांच करने के साथ ही जिले में बनाये 8 चैक पोस्ट में भी सतत रूप से व्यक्तियों की जांच की जा रही है।

कपड़ा कारीगरों से कलेक्टर की अपील

कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह द्वारा जिले के सभी कपड़ा कारीगरों(दर्जियों) से अपील की गई है कि वह राष्ट्रहित में अपने हुनर का परिचय दे तथा जिलेवासियों को कोरोना वायरस से बचाने हेतु अपने घरों से ही मास्क बनाकर जिला प्रशासन को उपलब्ध करवाए, जिससे जिले में पर्याप्त मात्रा में मास्क की आपूर्ति की जा सकेगी। इस कार्य के लिए जिला प्रशासन द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी सिवनी को नोडल नियुक्त किया गया हैं। जिनसे उनके मोबाइल न. 7024322555, 9893220160 में संपर्क किया जा सकता हैं।

घर पहुँच राशन की व्यवस्था के संबंध में संपर्क करें किराना व्यापारी

टोटल लॉक डाउन के दौरान जन सामान्य की जरूरत को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक किराना सामान की घर पहुँच व्यवस्था हेतु जिले के जो भी किराना व्यापारी इच्छा रखते है। वह जिला प्रबंधक लोक सेवा प्रबंधन विभाग कार्यालय कलेक्टर सिवनी श्री संदीप मिश्रा से मोबाइल नबंर 9425147932 पर संपर्क कर इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते है। आवश्यक नियम शर्तो की जानकारी श्री संदीप मिश्रा द्वारा किराना व्यपारियो को प्रदाय कर सक्षम अधिकारी से अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। 

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