मदिरा दुकानों में उपभोक्ताओं के बीच में एक मीटर की दूरी बनी रहे
मध्य प्रदेश में मदिरा दुकानों के लिये एडवाईजरी जारी
भोपाल। गोंडवाना समय।
राष्ट्रीय विपदा कोरोना वायरस के दौरान मदिरा दुकानों के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही को लेकर मध्य प्रदेश शासन वाणिज्यक कर विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश के समस्त कलेक्टर को 23 मार्च 2020 को पत्र लिखकर सूचित किया गया है।
इन नियमों का करना होगा पालन
जिसमें राष्ट्रीय विपदा कोरोना वायरस के फैलाव को नियंत्रित करने एवं बचाव की दृष्टि से जिला कलेक्टरों द्वारा स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये यथोचित कार्यवाही की जा रही है। तदनुक्रम में शासन स्तर से एडवाईजरी इस प्रकार से भेजी गई है।