मारपीट के आरोपी को हुई सजा
सिवनी। गोंडवाना समय।
थाना घंसौर अंतर्गत प्रर्थिया सुमंत्रा पति जवाहरलाल उइके, उम्र 55 वर्ष, निवासी सुचानमेटा ने घंसौर थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 24 अप्रैल 2015 को सुबह करीब 10 बजे वह महुआ बीन कर पहुंची तो उसके पति जवाहरलाल उइके से आरोपी देवर भगतराम उइके पिता दीवान सिंह उइके उम्र 45 वर्ष निवासी सुचानमेटा का पुराने रंजिश पर से वाद-विवाद के साथ अपशब्द का प्रयोग कर रहा था। तब आरोपी भगतराम को अपशब्दों का प्रयोग करने के लिये मना किया तो आरोपी भगतराम ने उसे भी अपशब्दों से संबोधित किया और जान से मारने की धमकी देकर उसे ईंट का टुकड़ा फेंक कर मारा दिया था।
जिससे उसे पीठ के बाएं ओर चोटें आई थी। इस संबंध में श्री मनोज सैयाम मीडिया सेल प्रभारी ने जानकारी देते हुये बताया कि प्रार्थिया सुमंत्रा की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत आरोपी भगतसिंह उइके के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसकी सुनवाई माननीय श्रीमान रूपेंद्र सिंह मडावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लिंक कोर्ट, घंसौर जिला सिवनी के न्यायालय में की गई, जिसमें शासन की ओर से श्री अनिल माहोरे, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा पैरवी की गई। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी भगतराम उइके को धारा 323 भा0द0वि0 के अंतर्गत न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रुपए के अंदर से दंडित किया गया।