पार्षदों की निर्वाचन व्यय सीमा निर्धारित
भोपाल। गोंडवाना समय।
राज्य शासन द्वारा नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषदों तथा नगर परिषदों में पार्षदों के निर्वाचन के लिये व्यय सीमा निर्धारित की गयी है। दस लाख से कम जनसंख्या वाले नगरपालिक निगमों में पार्षदों के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 3 लाख 75 हजार रुपए और 10 लाख से अधिक जनसंख्या पर 8 लाख 75 हजार रुपए निर्धारित की गयी है।
जनसंख्या के आधार पर करना होगा व्यय
इसी तरह नगरपालिका परिषदों में एक लाख से अधिक जनसंख्या पर 2 लाख 50 हजार रुपए, 50 हजार से एक लाख तक जनसंख्या पर एक लाख 50 हजार रुपए और 50 हजार से कम जनसंख्या की नगरपालिका परिषदों के पार्षदों के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा एक लाख रुपए निर्धारित की गयी है। नगर परिषदों के लिये यह व्यय सीमा 75 हजार रुपए तय की गयी है।