लॉकडाउन में अपडाउन करने वाले कर्मचारियों पर होगी एफआईआर व अनुशासनात्मक कार्यवाही
मुख्यालय में ही निवास कर शासकीय कार्य संपादित करने हेतु किया निर्देशित
सिवनी। गोंडवाना समय।
कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों एवं शासकीय संस्थाओं में कार्यरत अमले को अस्थाई रूप से कार्यालयीन कार्य अपने मुख्यालय में निवास स्थान से ही संपादित करने की अनुमति प्रदान की गई थी। किंतु कतिपय मामलों में शासकीय सेवक द्वारा अपने मुख्यालय में निवास न कर प्रतिदिन मुख्यालय से आना-जाना करने की जानकारी संज्ञान में आने पर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने आदेश जारी कर जिले के समस्त शासकीय सेवकों को अपने मुख्यालय में ही निवास कर शासकीय कार्य संपादित करने हेतु निर्देशित किया हैं ।
संक्रमण फैलाने का दोषी मानते हुए एफआईआर दर्ज करायी जायेगी
किसी भी शासकीय सेवक के मुख्यालय में निवास न कर अन्य स्थान में आवागमन करता पाया जाने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम प्रावधानों तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 तहत जिले में लागू लॉक डाउन एवं कर्फ्यू का उल्लंघन तथा कोरोना वायरस के संक्रमण फैलाने का दोषी मानते हुए एफआईआर दर्ज करायी जायेगी।
कर्मचारी एवं अधिकारियों के अवकाश आगामी आदेश तक प्रतिबंधित
कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की गंभीरता के मद्देनजर विगत 16 मार्च को अधिकारी- कर्मचारी के अवकाशो को लेकर जारी किए गए पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन कर आज नवीन आदेश जारी किए है। जारी आदेशनुसार जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में पदस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों के अवकाशों पर आगामी आदेश तक पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा । विशेष परिस्थितियों में अवकाश अति आवश्यक होने पर कार्यालय प्रमुख के अभिमत से अपर कलेक्टर द्वारा अवकाश की अनुमति दी जाएगी।