सरपंच के हस्ताक्षर से खाता परिचालन, आहरण संवितरण पर पाबंदी के निर्देश
छिंदवाड़ा। गोंडवाना समय।
राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा म.प्र.पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदेश में निर्वाचित पंचायतों का कार्यकाल मार्च 2020 में समाप्त होने पर कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक से वैकल्पिक व्यवस्था होने तक ग्राम पंचायतों के खातों का परिचालन और आहरण संवितरण सरपंचों के हस्ताक्षर से किये जाने पर पाबंदी लगाने और संबंधित सभी बैंकों व अन्य संस्थाओं के इस संबंध में सूचना देने के निर्देश दिये गये है। इन निदेर्शों के परिपालन में कलेक्टर डॉ. श्रीनिवास शर्मा द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के साथ ही जिले की सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है ।