500 घन मीटर रेत राजसात और 60 लाख रुपए अर्थदंड
30 लाख रुपए का अर्थदंड व पर्यावरणीय क्षति के 30 लाख
नरसिंहपुर। गोंडवाना समय।
न्यायालय कलेक्टर नरसिंहपुर ने रेत खनिज के अवैध भंडारण का एक प्रकरण में मध्यप्रदेश रेत नियम 2018 के तहत जप्तशुदा 500 घनमीटर रेत खनिज राजसात करने का आदेश दिया है। साथ ही अनावेदक राजू पिता सीताराम राजपूत निवासी आजाद वार्ड गोटेगांव के विरूद्ध 30 लाख रुपए का अर्थदंड व पर्यावरणीय क्षति के रूप में 30 लाख रुपए की राशि अधिरोपित की है। इस तरह अनावेदक के विरूद्ध 60 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। इस सिलसिले में कलेक्टर श्री दीपक सक्सेना ने खनिज अधिकारी को आदेशित किया गया है कि वे उक्त राशि बसूल करने की विधिवत कार्रवाई करें और रेत खनिज का नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करें।
इस सिलसिले में प्रकरण की कार्यवाही खनि निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार 16 मई 2019 को ग्राम भैंसा (ब्रम्हकुंड घाट नर्मदा नदी) तहसील गोटेगांव के शासकीय खसरा नम्बर 2/ 1 रकवा 17.397 हे. के अंशभाग पर अनावेदक राजू पिता सीताराम राजपूत द्वारा 50 डम्फर अर्थात 500 घनमीटर रेत खनिज का अवैध भंडारण किया जाना पया गया। खनिज निरीक्षक द्वारा अनावेदक पर मध्यप्रदेश रेत नियम 2018 के नियम 23 के तहत रायल्टी राशि का 60 गुना 30 लाख रुपए परिगणित की गई है। प्रतिवेदन के साथ मौका पंचनामा, जप्तीनामा, सुपुर्दगीनामा, बयान, नक्शा एवं खसरा की प्रति संलग्न की गई है।