4 हजार घन मीटर रेत राजसात और 4 करोड़ 80 लाख अर्थदंड
नरसिंहपुर। गोंडवाना समय।
न्यायालय कलेक्टर नरसिंहपुर ने रेत खनिज के अवैध भंडारण का एक प्रकरण में मध्यप्रदेश रेत नियम 2018 के तहत जप्तशुदा 4 हजार घन मीटर रेत खनिज राजसात करने का आदेश दिया है। साथ ही अनावेदक सतीश पटैल पिता कमल पटैल निवासी बुधगांव तहसील गोटेगांव के विरूद्ध दो करोड़ 40 लाख रुपए का अर्थदंड व
पर्यावरणीय क्षति के रूप में दो करोड़ 40 लाख रुपए की राशि अधिरोपित की है। इस तरह अनावेदक के विरूद्ध 4 करोड़ 80 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। इस सिलसिले में कलेक्टर श्री दीपक सक्सेना ने खनिज अधिकारी को आदेशित किया गया है कि वे उक्त राशि बसूल करने की विधिवत कार्रवाई करें और रेत खनिज का नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करें।