पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास
सिवनी। गोंडवाना समय।
पत्नी की हत्या करने के मामले में पति को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटना के संबंध में मिली जानकारी अनुसार केवलारी थाना क्षेत्र के गांव गुबरिया में जुलाई 2018 की रात रवि मर्सकोले ने अपनी पत्नी बित्तोबाई को लोहे के वसूले से हत्या कर दी थी। जिसकी सूचना गांव कोटवार दूधनसिंह ने पुलिस चोकी छींदा थाना केवलारी में दी।
रिपोर्ट में बताया कि गांव के अंजेलाल मर्सकोले ने बतााय कि बहू बिस्तोबाई को गर्दन में दो घाव लगे हैं, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। सुबह अंजेलाल ने उठकर रवि को आवाज दिया। नहीं उठा तो भीतर से रवि की साली अंजनी ने दरवााज खोला। तब देखा कि बिस्तोबाई बहु खून से लतपथ मरी हुई अवस्था में पड़ी हुई है और रवि मौजूद नहीं था। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक जीवनलाल बिसेन ने शासन की ओर से पैरवी की अभियोजन एवं बचाव पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का श्रवण करने के पश्चात जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. एसके मिश्र द्वारा 30 जनवरी को अभियुक्त रवि मर्सकोले को भादवि की धारा 302 का दोषी पातेहुए आजीवन कारावास एवं पांच सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।