मां की जाति से भी बनेगा जाति प्रमाण पत्र
तलाकशुदा व सिंगल मदर के मामलों पर फैसला
गुजरात/अहमदाबाद। गोंडवाना समय।केंद्र की अधिसूचना के आधार पर गुजरात सरकार ने एससी एसटी वर्ग की विधवा, परित्यक्ता के बच्चों का प्रमाण पत्र मां की जाति के आधार पर बनाने का निर्देश जारी किया है। गुजरात में ऐसे ही एक मामले में विधायक भूपेंद्र सिंह खांट की विधानसभा की सदस्यता रद्द की जा चुकी है। गुजरात सरकार ने राज्य के सभी जिला कलेक्टर व सामाजिक न्याय विभाग के निदेशकों को केंद्र सरकार के केंद्रीय सामाजिक न्याय विभाग की अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि विधवा, तलाकशुदा व अकेली रहने वाली माता की संतान का प्रमाण पत्र उसकी माता के जाति के अनुसार बनाया जाएगा।
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने जारी किये थे निर्देश
अभी तक आमतौर पर जाति प्रमाण पत्र पिता की जाति के आधार पर ही बनाए जाते रहे हैं लेकिन केंद्र सरकार ने अब यह स्पष्ट किया है कि विशेष परिस्थिति,तलाकशुदा, परिक्यक्ता व विधवा महिला के बच्चों के जाति प्रमाण उसकी माता की जाति समुदाय के आधार पर ही बनाए जाने चाहिए, यदि बच्चों का लालन पालन मां के सानिध्य में ही हुआ हो। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को भी यह परिपत्र जारी कर इसकी अनुपालन करने के निर्देश जारी किए थे।दो न्यायालयों के फैसलों के साथ भेजा
सरकार ने दो अदालतों के फैसलों को भी इसके साथ भेजा है। जिसमें से एक उच्चतम न्यायालय में महेश भाई नायक विरुद्ध स्टेट आॅफ गुजरात तथा दूसरा दिल्ली हाईकोर्ट का रुमी चौधरी विरुद्ध राजस्व विभाग एनसीटी- दिल्ली का है। जिनमें पिता की जाति के अलावा मां की जाति के आधार पर बनने वाले जाति प्रमाण पत्र कोस्वीकार्यता दी गई है।
Very Good,
ReplyDeleteNice information for mass people.