463 करोड़ की सरकारी बोली से शुरू होगी 43 जिलों की रेत निविदाएँ
स्थानीय निवासियों को स्वयं के उपयोग के लिये रॉयल्टी से 100 प्रतिशत छूट
भोपाल। गोंडवाना समय।मध्य प्रदेश राज्य शासन ने वर्ष 2019 में नये रेत नियम लागू किये हैं। इनके आधार पर प्रदेश में समूह बनाकर रेत खदानों की निविदाओं को आमंत्रित कर तीन वर्ष तक संचालन के लिये प्रस्ताव बनाये गये हैं। इन प्रस्ताव के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम आॅनलाईन निविदा की प्रक्रिया चालू करने जा रहा है। खनिज साधन मंत्री श्री प्रदीप जायसवाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि नियमों के विषय में मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश की आम जनता और इच्छुक व्यवसायियों से सुझाव बुलाये जाने पर भारी संख्या में प्रदेश हित में सकरात्मक सुझाव प्राप्त हुए। कुल 408 सुझाव विभिन्न माध्यम से प्राप्त हुए। प्रत्येक सुझाव पर विचार-विमर्श करने के बाद सम्पूर्ण प्रक्रिया और खदानों के संचालन के नियमों को स्वीकृति दी गई है। मंत्री श्री प्रदीप जायसवाल ने बताया कि प्रदेश के 43 जिलों में रेत खदानें पायी जाती हैं। इनमें शत-प्रतिशत सर्वेक्षण कर मात्रा का आंकलन विभाग द्वारा किया गया है। जिलावार समूह बनाये गये हैं। सबसे बड़ा समूह होशंगाबाद जिले का है, जिसका आरक्षित मूल्य 96 करोड़ रुपए होगा। कुल पाँच जिले 25 करोड़ रुपए या उससे अधिक के आरक्षित मूल्य के हैं तथा 23 जिले दस करोड़ रुपए या उससे कम आरक्षित मूल्य के रखे गये हैं।