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लोगों की सोच में मानव अधिकारों की रक्षा का भाव होना जरूरी : मुख्यमंत्री

लोगों की सोच में मानव अधिकारों की रक्षा का भाव होना जरूरी : मुख्यमंत्री 

प्रदेश में जल का अधिकार कानून बनाने और नदियों के पुनर्जीवन का काम शुरू

मानव अधिकार आयोग के स्थापना दिवस पर हुई जल का अधिकार-मानव अधिकार संगोष्ठी

भोपाल। गोंडवाना समय।
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि सिर्फ कानून बनाने से मानव अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती। लोगों की सोच में मानव अधिकारों की रक्षा का भाव होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ जल मानव का अधिकार है। भविष्य में पानी को लेकर जो चुनौतियाँ हमारे सामने हैं, उससे निपटने के लिये राज्य सरकार ने 'जल का अधिकार' कानून बनाने के साथ ही नदियों को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ शुक्रवार ने जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान में मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के 25 वें स्थापना दिवस पर 'जल का अधिकार -मानव अधिकार' संगोष्ठी को संबोधित करते हुये कहा कि संविधान में हर नागरिक के मानव अधिकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है।
मानव अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत से कानून हैं लेकिन कानून के अलावा इन अधिकारों की रक्षा की मूलभूत सोच मानव स्वभाव में होना जरुरी है। उन्होंने कहा कि मानव अधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता लाना होगी। जल एक मात्र ऐसी जरूरत है, जो विश्व के हर व्यक्ति और प्राणी को प्रभावित करती है। श्री कमल नाथ ने कहा कि ब्राजील में हुए पृथ्वी सम्मेलन में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्री के रूप में मैने पानी को लेकर भविष्य में आने वाली चुनौतियों की तरफ विश्व का ध्यान आकर्षित किया था और योजना प्रस्तुत की थी।

मध्यप्रदेश जल और सहायक संसाधनों के रूप में है धनी 

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में भविष्य में जल की चुनौतियों से निपटने के लिए हमने कारगर योजनाओं पर काम शुरू कर दिया है। नदियों को पुनर्जीवित करने के साथ ही पानी बचाने और संरक्षित करने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों को हम जल का अधिकार देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश जल और सहायक संसाधनों के रूप में धनी है। यहाँ वन, नदियाँ और तालाब काफी संख्या में उपलब्ध हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम जल संरक्षण को कैसे नई तकनीक से जोड़कर भविष्य के लिए पानी को बचा सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। बगैर सिंचाई के खेती की कल्पना भी नहीं कर सकते। पानी को बचाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि भावी पीढ़ी के लिए एक ट्रस्टी के रूप में काम करे और उसके लिए पर्याप्त जल भंडारण सुलभ कराने में अपना योगदान दे।

संविधान के अनुच्छेद 21 में पर्याप्त मात्रा में शुद्ध और साफ जल उपलब्ध होने का है उल्लेख

मध्यप्रदेश मानव आधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्र कुमार जैन ने मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के 'जल का अधिकार -मानव अधिकार' कानून बनाने के निर्णय की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी। श्री जैन ने बताया कि इस कानून का मसौदा लगभग तैयार हो गया है। इसमें स्टेट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को पानी उपलब्ध करवाने और उससे जुड़े वित्तीय अधिकार प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 में पर्याप्त मात्रा में शुद्ध और साफ जल उपलब्ध होने का उल्लेख है।

आयोग आपके द्वार योजना में 12 जिलों में की गई सुनवाई 

न्याय मूर्ति श्री जैन ने आयोग की गतिविधियों को रेखांकित करते हुए बताया कि आयोग ने अपनी स्थापना वर्ष से अब तक 2 लाख 70 हजार 286 शिकायतों में से 2 लाख 66 हजार 960 शिकायतों का निराकरण किया। उन्होंने बताया कि मानव अधिकार का मौके पर ही निराकरण करने के लिए 'आयोग आपके द्वार' योजना शुरू की गई है। इस योजना में 12 जिलों में सुनवाई की गई है। आयोग के सदस्य श्री सरबजीत सिंह और श्री मनोहर ममतानी भी उपस्थित थे।

पोर्टल का किया लोकार्पण

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने आयोग द्वारा आम लोगों को आॅनलाइन शिकायत करने के लिए बनाए गए पोर्टल का लोकार्पण किया। पोर्टल पर शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों पर हुई कार्यवाही भी देख सकेंगे। मुख्यमंत्री ने जल पुस्तिका का भी विमोचन किया।

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