वन संरक्षण अधिनियम के तहत परियोजनाओं को जल्द मिले स्वीकृति-कमल नाथ
उपकर और अधिकार से एकत्रित राशि में राज्यों की हो बराबर की हिस्सेदारी
मुख्यमंत्री कमल नाथ की नीति आयोग की गवर्निंग कौंसिल बैठक में माँग
भोपाल। गोंडवाना समय।मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने शनिवार को नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की पाँचवी बैठक में सुझाव दिया कि वर्तमान में सार्वजनिक उपयोग की विकास परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत राज्य सरकार को अधिकार दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न उपकर और अधिकार से जो राशि राज्यों से टैक्स के रूप में एकत्रित करती है, उसमें राज्यों की बराबरी की हिस्सेदारी हो।
श्री कमल नाथ ने कहा कि मध्यप्रदेश ने वनों के संरक्षण के लिए अथक प्रयास किए हैं। इसके परिणामस्वरूप राज्य में लगभग 95000 वर्ग किलोमीटर जंगल हैं, जो देश में सबसे ज्यादा हैं। वन क्षेत्रों की विशालता को देखते हुए विकास गतिविधियों को अंजाम देना चुनौतीपूर्ण है। इसके लिए कई अनुमतियों और मंजूरी की आवश्यकता होती है। इससे या तो विकास प्रक्रियाओं में देरी होती है या वे रुक जाती है। हर साल लगभग 125 आवेदन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत मंजूरी के लिए आॅनलाइन आते हैं। इसमें सिंचाई, सड़क, खनन, ट्रांसमिशन लाइन, पेयजल आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों की परियोजनाएँ शामिल हैं। इनके लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने की लंबी प्रक्रिया के कारण इन विकास गतिविधियों में देरी हो जाती है।