छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट आॅफ मेडिकल साइंसेस के लिए 1184.85 करोड़ की स्वीकृति
निर्माण को बढ़ावा देने कलेक्टर गाइड लाइन दर में 20 प्रतिशत की कमी की जाएगी
मुख्यमंत्री कमल नाथ की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक सम्पन्न
बैठक में छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट आॅफ मेडिकल साईंसेस के लिए पहले चरण में 620 बिस्तरीय शैक्षणिक अस्पताल भवन, 293 बिस्तरीय सुपर स्पेशियालिटी ब्लॉक, 200 बिस्तरीय कार्डियक सेंटर, 680 बिस्तरों के विस्तारीकरण के लिए आधारभूत संरचनात्मक निर्माण आदि के लिए 1184.85 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।
भोपाल। गोंडवाना समय।मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में मंत्रालय में बुधवार को सम्पन्न मंत्रि-परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य में रियल एस्टेट एवं निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सम्पूर्ण प्रदेश में गाइड लाइन की दरों में 20 प्रतिशत की कमी की जाए। साथ ही, देय शुल्क/फीस में आवश्यक वृद्धि की जाये ताकि शासन का कुल राजस्व सुरक्षित रहे और रजिस्ट्री की कुल देय राशि में नगण्य परिवर्तन हो। यह भी निर्णय लिया गया कि स्टाम्प डयूटी/पंजीयन शुल्क/ उपकर/अतिरिक्त डयूटी का भार सम्पूर्ण प्रदेश में 7.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 9.5 प्रतिशत और नगरीय क्षेत्र में 10.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत किया जाए। मंत्रि-परिषद ने निर्णय लिया कि पत्नी या पुत्री को सम्पत्ति में सह-स्वामी के रूप में सम्मिलित करने के लिए स्टाम्प शुल्क 1000 रुपए तथा पंजीयन फीस 100 रुपए की अधिकतम सीमा के अध्याधीन रखा जाए। वर्तमान में इस पर मूल्यानुसार स्टाम्प शुल्क एक प्रतिशत तथा पंजीयन फीस 0.8 प्रतिशत है। परिवार में आंतरिक बंटवारों को सुगम बनाने के लिए पारिवारिक विभाजन में स्टाम्प शुल्क की वर्तमान दर 2.5 प्रितशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत करने का निर्णय भी लिया गया।