चेक बाउंस के प्रकरण में मिली सजा
छिंदवाड़ा। गोंडवाना समय।जैसे कि कुछ साल पूर्व एकता बिल्ड कॉम में कार्यरत तनवीर उल्लाह पिता तस्कीर उल्ला निवासी इकलेहरा जिला छिंदवाड़ा द्वारा प्लाट के नाम पर धोखा धड़ी एवं वाहन ठगी करने की शिकायत श्री राजेंद्र अग्रवाल पिता मुरारी लाल जी अग्रवाल निवासी छिंदवाड़ा द्वारा की गई थी । यह मामला वाहन ठगी करने का था, जिसकी राजेंद्र अग्रवाल जी द्वारा शिकायत उपरांत दोषी तनवीर उल्लाह द्वारा राजेन्द्र अग्रवाल को, वाहन एवं अन्य शेष राशि का चेक दिया था। जो बैंक में जमा करने के बाद राशि खाते में नही होने से चैक बाउंस हुआ था।
फरियादी द्वारा तुरंत इस मामले को न्यायालय में पेश किया। तनवीर उल्लाह के खिलाफ चेक बाउंस होने से 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम का मामला न्यायालय में चल रहा था। विचरण उपरांत उक्त मामले में माननीय न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी छिंदवाड़ा श्रीमती चेनवती ताराम के न्यायालय द्वारा आरोपी तनवीर उल्लाह को 6 माह का कारावास इसके अलावा दो माह अतिरिक्त एवं 2,30,000 का अर्थदंड से दंडित किए जाने के आदेश पारित किए गए हैं । परिवादी राजेंद्र अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता गण अजय पालीवाल निपुण गढ़वाल, पुनाराम मंडरे अधिवक्ता द्वारा पैरवी की गई थी ।