विद्युत सुरक्षा हेतु बरते सावधानियां-अधीक्षण अभियंता
बिजली कार्यालय व 1912 कॉल सेंटर में दे जानकारी
सिवनी। गोंडवाना समय।
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.सिवनी अधीक्षण अभियंता द्वारा आम जनता से अपील की है कि गर्मी व बरसात के मौसम में विद्युत लाईनों, खम्बों एवं अन्य उपकरणों से पर्याप्त दूरी बनाये रखें क्योंकि थोड़ी सी भी असावधानी से दुर्घटना घटित हो सकती है। अत: निम्न सावधानी रखने की अपील करते हुये बताया कि नये घर बनाते समय विद्युत लाईनों से समुचित दूरी रखें लाईन के नीचे घर इत्यादि का निर्माण न करें। किसी भी विद्युत लाईन के नीचे व ट्रांसफार्मर के नजदीक खलिहान न बनायें तथा खड़ी फसलों वाले खेतों के पास विद्युत लाईनों से छेड़छाड़ न करें ताकि आगजनी जैसी कोई घटना न घटे। बरसात होने या जमीन गीली होने पर विद्युत पोलों एवं स्टे वायर को न छुयें।
तार टूट जाने पर न छूये व बच्चों, पालतू जानवर को दूर रखे
विद्युत पोल एवं स्टे वायर में करेंट आने पर उसके चारों ओर कटीली झाडियां रखे एवं पालतू जानवर तथा बच्चों को उनसे दूर रखें एवं इसकी सूचना निकटतम बिजली कार्यालय को किसी भी माध्यम से दें। आंधी तूफान या अन्य कारण से आकस्मात विद्युत लाईन के तार टुट जाने पर समीप जाकर उन्हें छूने का प्रयास न करें एवं तुरंत इसकी सूचना निकटतम बिजली कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को दें। संभव हो तो किसी आदमी को उसी समय अन्य उपभोक्ताओं को चेतावनी देने हेतु उस स्थान पर रखें। बिजली के खम्बों या स्टे वायर से जानवर इत्यादि न बांधें और न हीं इससे जानवरों को रगड़ने दें। बिजली के खम्बों या स्टे वायर से कपड़े सुखाने हेतु जीआई तार या रस्सी न बांधे। गीले हाथ होने पर बिजली के स्विच आदि न छुये। घरों में आई.एस.आई. वाले विद्युत उपकरणों का ही उपयोग करें।
अवैध कनेक्शन हेतु कटिया न फसायें
अवैध कनेक्शन हेतु कटिया न फसायें इससे विद्युत दुर्धटना हो सकती है। यदि किसी पेड़ को विद्युत तार छू रहा है तो उस पेड़ पर न चढ़े एवं उसे छूने का भी प्रयास न करें। कट फटे एवं नंगे तारों का उपयोग घरेलू एवं अन्य कार्यो हेतु न करें। विद्युत प्रदाय अवरूद्व होने की दशा में स्वत: लाईन सुधार, ट्रांसफार्मर सुधार, कट आउट सुधार, केबिल सुधार आदि न करें वरन निकटतम बिजली कार्यालय व क्षेत्रीय लाईन कर्मचारी के साथ-साथ 1912 कॉल सेंटर में किसी भी माध्यम से जानकारी दें। कृपया उपरोक्त सावधानियों का पालन स्वयं करें एवं अन्य उपभोक्ता तथा नागरिकों को उनका पालन करने हेतु समझाईश दें।