शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा
सिवनी। गोंडवाना समय।तुमड़ीटोला निवासी मनोज इड़पाचे उम्र 24 वर्ष की शिवरात्री के मेले में वर्ष 2015 में 20 वर्षीय युवती से हुई जान पहचान और मुलाकात के बाद युवति के साथ विवाह करने का प्रलोभन देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाते रहा । इसके कुछ दिनों के बाद ही दिनांक 17 मई 2016 को आरोपी मनोज इड़पाचे ने युवती को बताया कि उसका विवाह 31 मई 2017 को अन्य किसी ओर लड़की से तय हो गई है इसके कारण अब वह विवाह नहीं कर पायेगा और यह कहकर शिवरात्री के मेले में वर्ष 2015 में 20 वर्षीय युवती से हुई मुलाकात व जान पहचान बढ़ने के बाद शारीरिक संबंध स्थापित व उससे विवाह का प्रलोभन के देने के बाद वह विवाह करने से मुकर गया ।
उक्त प्रकरण में हुये फैसला के संबंध में जानकारी देते हुये मीडिया सेल प्रभारी श्री मनोज सैयाम ने बताया कि इसके बाद पीड़ित युवती ने सिवनी जिले के पुलिस थाना बरघाट में आरोपी मनोज इड़पाचे के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया जिस पर संपूर्ण कार्यवाही करते हुये चालान माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । जिसकी सुनवाई माननीय न्यायालय श्रीमान संदीप श्रीवास्तव तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला सिवनी में की गई । जिसमें शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री नेतराम चौरसिया तथा श्री रमेश उईके उप संचालक अभियोजन सिवनी के द्वारा पैरवी की गई । उक्त प्रकरण में पेश किये गये गवाहों और सबूतों के मद्देनजर माननीय न्यायालय ने आरोपी मनोज इड़पाचे को धारा-376 (2) (एन) में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का निर्णय दिनांक 30 अप्रैल 2019 को सुनाया ।