चुनावी बॉण्ड योजना अब 10 मई तक के लिये सीमित
चुनावी बॉण्ड जारी होने की तारीख से पंद्रह कैलेंडर दिनों के लिए मान्य होंगे और यदि वैधता अवधि समाप्त होने के बाद चुनावी बॉण्ड जमा किया जाता है तो किसी भी भुगतानकर्ता राजनीतिक पार्टी को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा ।
नई दिल्ली। गोंडवाना समय।भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या 20 दिनांक 02 जनवरी, 2018 द्वारा चुनावी बॉण्ड योजना-2018 को अधिसूचित किया था। योजना के प्रावधानों के अनुसार चुनावी बॉण्ड की खरीद ऐसे व्यक्ति द्वारा की जा सकती है, जो भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या स्थापित हो। व्यक्ति विशेष के रूप में कोई भी एक व्यक्ति एकल रूप से या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बॉण्डों की खरीद कर सकता है। केवल वैसी राजनीतिक पार्टियां, जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) के अनुच्छेद 29 ए के तहत पंजीकृत हों और जिसने आम लोकसभा चुनावों या राज्य विधानसभा चुनावों में डाले गये मतों के एक प्रतिशत से कम मत प्राप्त नहीं किये हों, चुनावी बॉण्ड प्राप्त करने की पात्र होंगी। चुनावी बॉण्डों को किसी योग्य राजनीतिक पार्टी द्वारा केवल अधिकृत बैंक के किसी बैंक खाते के माध्यम से ही भुनाया जा सकेगा।