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शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

सिवनी। गोंडवाना समय। 
नाबालिग छात्रा कक्षा आठवी में पढ़ने वाली छात्रा को आरोपी अजय भलावी उम्र 20 वर्ष निवासी दतनी थाना लखनवाड़ा के द्वारा पहले तो अपने प्रेम जाल में फंसाया जाकर शादी का प्रलोभन देते हुये उसके साथ दुष्कर्म करने से नाबालिग छात्रा के गर्भवती हो जाने के मामले में आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारवास की सजा सुनाई गई है । उक्त जानकारी देते हुये श्री मनोज सैयाम मीडिया सेल प्रभारी द्वारा बताया गया कि उक्त प्रकरण सिवनी जिले के लखनवाड़ा थाना का है । जहां पर कक्षा आठवी में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के साथ आरोपी अजय भलावी उम्र-20 वर्ष निवासी दतनी पुलिस थाना लखनवाड़ा के द्वारा नाबालिग छात्रा को पहले दोस्ती कर फिर प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ शादी करने का प्रलोभन देकर वर्ष 2017 में उसके साथ जबरदस्ती 3-4 दुष्कर्म कर संबंध बनाया और जब वह गर्भवती हो गई तो नाबालिग छात्रा ने इसकी जानकारी जब आरोपी अजय भलावी को दी और शादी करने के लिये कहा तो अजय भलावी ने शादी करने से इंकार कर दिया ।
उक्त घटना की रिपोर्ट पर पुलिस थाना लखनवाड़ा द्वारा अपराध क्रमांक 02/2017 पर अजय भलावी के विरूद्ध धारा-376, 376 (2) (एन) भा.द.वि. एवं धारा-5/6 पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर माननीय न्यायालय में चालान पेश किया गया । जिसकी सुनवाई माननीय न्यायालय श्रीमान संदीप कुमार श्रीवास्तव तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां पर की गई । उक्त प्रकरण में शासन की ओर से श्री रमेश उईके उप संचालक एवं श्री मती निर्जला मर्सकोले अतिरिक्त डी. पी. ओ. के द्वारा पैरवी की गई और श्रीमती उमा चौधरी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा अंतिम तर्क प्रस्तुत किया गया । सबूतों एवं गवाहों के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी अजय भलावी को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया । 

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