चुनाव परिणामों की भविष्यवाणी करने के संबंध में प्रसारण/प्रकाशन के कार्यक्रमों से करें परहेज
नई दिल्ली। गोंडवाना समय।भारतीय निर्वाचन आयोग की मीडिया एडवाइजरी वर्जित अवधि के दौरान किसी भी रूप में चुनाव परिणामों की भविष्यवाणी करने के संबंध में प्रसारण /प्रकाशन के कार्यक्रमों से परहेज करने के निर्देश जारी किये है । इस दौरान भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मीडिया (इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट) को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए धारा 126 अ के तहत वर्जित अवधि के दौरान परिणामों के बारे में किसी भी रूप में भविष्यवाणी करने के संबंध में प्रसारण/प्रकाशन कार्यक्रमों से परहेज रखने की एडवाइजरी जारी की है।
इस संबंध में निर्वाचन आयोग का यह मत है कि ज्योतिषियों, टैरो रीडर्स, राजनीतिक विश्लेषकों और किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से वर्जित अवधि के दौरान चुनावों के परिणामों की भविष्यवाणी करना धारा 126 ए की भावना का उल्लंघन है। इसका उद्देश्य ऐसी भविष्यवाणियों द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों की संभावनाओं के बारे में निर्वाचन क्षेत्रों में चल रहे मतदान में मतदाताओं को प्रभावित होने से रोकना है। इस संंबंध में निर्वाचन आयोग ने सभी मीडिया (इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट) को सलाह दिया है कि वे लोकसभा के वर्तमान चुनाव के साथ-साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा तथा सिक्किम विधानसभाओं के चुनाव और कई राज्यों में हो रहे उपचुनावों में वर्जित अवधि के दौरान अर्थात 11.04.2019 (गुरुवार) को सुबह 7 बजे 19.05.2019 को शाम 6.30 बजे तक चुनाव परिणामों के संबंध में ऐसे किसी भी लेख/कार्यक्रम को प्रकाशित और प्रचारित ना करने की सलाह दी गई है।