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आशासकीय विद्यालयों की पुस्तकों एवं युनिफार्म को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

आशासकीय विद्यालयों की पुस्तकों एवं युनिफार्म को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

सिवनी। गोंडवाना समय। 
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह द्वारा जिले के अशासकीय विद्यालयों द्वारा निजि प्रकाशकों की पुस्तकें पाठ्यक्रम हेतु उपयोग करने तथा अपना ड्रेस कोड निहित करते हुए उपरोक्त पुस्तकों तथा युनिफार्म आदि बाजार की किसी विशेष दुकान में ही उपलब्ध होने की शिकायत को संज्ञान लेते हुए लोकहित में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) अंतर्गत पारित इस आदेश में जिले की प्रत्येक आशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं को स्कूल शिक्षा विभाग के मार्गदर्शी सिद्धांत का पालन करना अनिवार्य होगा तथा मार्गदर्शी सिद्धांत का उल्लंघन आदेश के तहत दण्डनीय होगा। आदेशानुसार जिले के सभी पुस्तक एवं युनिफार्म विक्रेताओं को अपनी दुकान में कोई भी कितनी भी संख्या में पुस्तक या युनिफार्म क्रय कर सकता है। उसे पुस्तकों अथवा युनिफार्म का पूरा सेट लेने की अवश्यकता नहीं है, की सूचना लगाते हुए पालन करना अनिवार्य होगा। इसी प्रत्येक विद्यालय को अपने सूचना पटल में विद्यालयों से संबंधित पुस्तकों तथा युनिफार्म की उपलब्धता वाली दुकानों की सूची प्रदर्शित करनी होगी। साथ यह भी स्पष्ट करना होगा कि किसी विशेष दुकान से पुस्तकें एवं युनिफार्म लेना अनिवार्य नहीं है। प्रत्येक विद्यालय को अपने विद्यालय से संबंधित पुस्तकों की सूची लेखकों व प्रकाशकों के नाम तथा मूल्य विद्यालय के सूचना पटल तथा वेबसाइट में प्रदर्शित करना होगा तथा अभिभावकों के मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भी कक्षा 1 से 12 वी तक की कक्षावार पुस्तकों की सूची प्रतिवर्ष उपलब्ध करानी होगी।

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