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बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास

बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास 

सिवनी। गोंडवाना समय।
नाबालिग बालिका को घर में अकेला पाकर उसके साथ अनैतिकता पूर्वक कृत्य करने की कोशिश करने वाले सिवनी शहर का जनता नगर का रहने वाला आरोपी ईदू मुसलमान पिता खालिद मुसलमान को उसके द्वारा किये जाने वाले अनैतिक कृत्य के प्रयास में माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाया है उक्त जानकारी देते हुये मनोज सैयाम मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि उक्त मामला जिला सिवनी के अंतर्गत कोतवाली सिवनी का है । जहां पर 15 फरवरी 2019 को दोपहर करीब 2 बजे पीड़ित नाबालिका जब अपने घर मे अकेली थी और घर के बर्तन साफ कर रही थी । उसी समय आरोपी अब्दुल ईदू मुसलमान पिता खालिद मुसलमान, उम्र 38 वर्ष, जनता नगर टपरा मोहल्ला निवासी आया और उसको एक कमरे में ले जाकर पीड़ित नाबालिग के साथ जबरदस्ती बुरा काम करने की कोशिश कर रहा था । जब उसने चिल्लाई तो आरोपी उसे छोड़कर कर भाग गया ।

विशेष न्यायालय (एट्रोसिटी) में हुई सुनवाई

घटना के संबंध में जिसकी रिपोर्ट उसकी दादी ने लिखाई थी । जिस पर पुलिस के द्वारा आरोपी के विरूद्ध  घर मे घुसकर कर बलात्कार करने की दण्डनीय धाराओ में अभियुक्त के विरुद्ध विशेष न्यायालय में चालान पेश किया गया था । जिसकी सुनवाई श्रीमती अशिता श्रीवास्तव,  विशेष न्यायाधीश  (एट्रोसिटी)  की न्यायालय में सुनवाई की गई । जिसमें शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री रमेश उइके उप-संचालक अभियोजन, सिवनी के द्वारा पीड़िता और अन्य गवाहों की साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत कराया गया।  जिस पर  माननीय न्यायालय ने आरोपी अब्दुल ईदू  को दोषी पाते हुये धारा-450 भा0द0वी0 में 10 वर्ष, धारा-376 भा0द0वी0 में 10 वर्ष, धारा- 5/6 पॉक्सो एक्ट, धारा-3(2)(5) एट्रोसिटी एक्ट में आजीवन कारावास से दंडित करने का निर्णय सुनाया है ।

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