आदतन शातिर चोर को हुई एक वर्ष की सजा
सिवनी। गोंडवाना समय।चोरी की वारदात को सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर जिलों में अंजाम देने वाले शातिर चोर को माननीय लखनादौन न्यायालय ने सजा सुनाई है उक्त जानकारी देते हुये मीडिया सेल प्रभारी श्री मनोज सैयाम ने बताया कि यह घटना ग्राम बम्होडी की है । इसी ग्राम की जानकी बाई झारिया ने दिनांक 29 जुलाई 2018 को रिपोर्ट लिखाई थी कि वह खेत में रोपा लगाने गई थी उसका नाती पंकज झरिया घर पे था। दिन के करीब 1.30 बजे उसे सूचना मिली कि घर में चोरी हो गई है। वह अपने घर आई तब उसके नाती ने बताया कि करीब 1 बजे दिन में घर पे ताला लगा हुआ था तभी तीन व्यक्ति आये और घर का ताला तोड़कर घर मे घुसे ओर अलमारी का लॉक तोड़कर चोरी कर के भागने लगे, जिनमें से दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से भाग गये । उनमें से एक उनका साथी दीनदयाल उर्फ सुमंत मिश्रा पिता जगदीश मिश्रा, उम्र-45 वर्ष निवासी ग्राम कुम्हड़ा खेड़ा थाना गोटेगाँव जिला-नरसिंहपुर को गांव के लोगो ने पकड़ लिया और जब अलमारी चेक किया तो दो जोड़ी चांदी की पायल, एक चांदी की करधन, एक सोने का मंगलसूत्र, एक पेंडल, एक जीओ कंपनी का मोबाईल, 20,000/- बीस हजार रुपये नगद । कुल 40,000/- रुपये का सामान चोरी होना पाया गया।
इस रिपोर्ट पर पुलिस के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध चालान पेश किया था। जिस पर श्रीमान अरविंद टेकाम न्यायिक मजिस्ट्रेट लखनादौन, की न्यायालय में विचारण किया गया । जिसमें शासन ओर से कु0 कीर्ति तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा पैरवी की गई और चोरी के अपराध को साबित कराया । जिस पर माननीय न्यायालय ने आरोपी दीनदयाल मिश्रा को धारा-454, 380 भा0दं0सं0 में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।