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जनजातिय विभाग में अध्यापकों को सातवां वेतनमान देने के आदेश जारी

जनजातिय विभाग में अध्यापकों को सातवां वेतनमान देने के आदेश जारी

सिवनी। गोंडवाना समय। 
कार्यालय आयुक्त जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश श्रीमती दीपाली रस्तोगी आयुक्त जनजातिय कार्य विभाग मध्य प्रदेश द्वारा 26 फरवरी 2019 को जारी आदेश में यह उल्लेख किया है कि मध्य प्रदेश जनजातिय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग सेवा एवं भर्ती नियम 2018 के नियम 5 में उल्लेखित प्रावधान अनुरूप जनजातिय कार्य विभाग की शालाओं में कार्यरत स्थानीय निकाय के वरिष्ठ अध्यापकों, अध्यापकों एवं सहायक अध्यापकों को उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक के पर नियुक्त किया गया है । यह नियुक्ति मध्य प्रदेश जनजाति एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग सेवा एवं भर्ती नियम 2018 के नियम 5 में निहित प्रावधानों के अध्याधीन दिनांक 1 जुलाई 2018 से मान्य की गई है । नियुक्त किये गये लोक सेवकों को दिनांक 1 जुलाई 2018 की स्थिति में उन्हें छटवें वेतनमान में देय वेतन एवं भत्तों के समकक्ष सातवें वेतनमान में नियमानुसार वेतन एवं भत्ते देय होंगे ।

नहीं हुए ट्राईबल उच्च माध्यमिक शिक्षकों के आदेश

अध्यापक संवर्ग की नियुक्ति प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक पदों पर की जा रही है । जिसमें माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों के लगभग 99% आदेश जारी हो चुके हैं परंतु उच्च. माध्यमिक शिक्षकों के आदेश जो कि भोपाल आयुक्त कार्यालय से होना है जो कि अब तक जारी नहीं हुए है । प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में यदा-कदा कुछ अध्यापक साथी ही उच्च माध्यमिक शिक्षक के आदेश प्राप्त हुए हैं  इस प्रकार कहे तो ट्राईबल के लगभग 99 % आदेश अब तक जारी नहीं हुए है । अध्यापक उच्च माध्यमिक शिक्षकों में आक्रोश है एवं चिंता भी सता रही है कि कई आचार संहिता के चलते पुन: यह नियुक्ति आदेश जारी होना बंद ना हो जाए जहां एक और शासन द्वारा सभी जारी नियुक्ति आदेश प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को ट्रेजरी पोर्टल पर दर्ज करने हेतु आदेश जारी किया गया है वही अभी उच्च माध्यमिक शिक्षकों के आदेश जारी नहीं होना चिंता का विषय बना हुआ है । इस पर ध्यानाकर्षण कराते हुए अध्यापक सह संविदा शिक्षक संघ एवं मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार डहरवाल एवं सचिव संजय तिवारी द्वारा जनजाति कार्य विभाग एवं जिला प्रशासन से इस ओर ध्यान देकर अतिशीघ्र आदेश जारी करने हेतु मांग की है ।

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