11 मिलावटखोरों पर खाद्य एवं औषधी विभाग ने ठोंका जुर्माना
सिवनी। गोंडवाना समय।
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने अलग-अलग दुकानों से लिए गए सेंपलों में मिलावट पाए जाने पर 11दुकानदारों पर जुमार्ना लगाया है। जो सेंपल लिए गए थे उनमें मिलावट और गलत तरीके से खाद्य पेय पदार्थ बेचा जाना पाया गया। हालांकि सभी को जुर्मान नोटिस जारी कर दिया गया है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अवशेष अग्रवाल ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला मजिस्ट्रेट की न्यायालय में चला जिस पर अपर कलेक्टर रानी बाटड ने विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अर्थदंड दुकानदारों पर लगाया है।
इन पर कार्रवाई
सादकसिवनी के अशोक साहू को सूर्या गोल्ड मावा टोस्ट मिथ्याछाप प्रोडक्ट बेचने पर 10हजार, साईं फास्ट फूट के संचालक कीरत चौकसे को बिना पंजीयन के दुकान चलाने पर 5 हजार, बाम्हनवाड़ा के चमरू डहेरिया और जोगीगुफा के नाथुराम चंद्रवंशी को अमानक दूध और बिना पंजीयन के कारोबार करने पर दो व पांच हजार, भैरोगंज के मेसर्स अग्रवाल किराना के संचालक अनिल अग्रवाल को मिथ्या छाप बिस्किट बेचने पर 10 हजार, भोंगाखेड़ा के संजय बघेल को अमानक दूध बेचने पर पांच हजार, छपारा के झंडा चौक स्थित विमल जैन को मिथ्याछाप जैन जीरामन बेचने पर 10 हजार, छपारा के विनोद अग्रवाल धनिया की खुली बिक्री पर 15 हजार, सिमरिया के विनोद बघेल को अमानक दूध पर 10 हजार, कुरई के शिव होटल के संचालक नरेश पंद्रे को अमानक खोवा बेचने पर 15 हजार, छपारा के सुनारी मोहल्ला स्थित संतोष गुप्ता पर अमानक खाद्य सेव विक्रय करने पर 15 हजार रुपए का जुमार्ना लगाया गया है।