विधानसभा निर्वाचन से संबंधित अधिकारियों की बैठक संपन्न
छिन्दवाड़ा । गोंडवाना समय। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वेद प्रकाश की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में विधानसभा निर्वाचन के अंतर्गत सभी रिटर्निंग अधिकारी, पुलिस अधिकारी और नोडल अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती कविता बाटला सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वेद प्रकाश ने बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के अंतर्गत शेडो एरिया, वरनेबल एरिया और क्रिटीकल एरिया के संबंध में चर्चा कर विधानसभा निर्वाचन को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के निर्देश दिये। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री अतुल सिंह ने कहा कि अब वरनेबल केन्द्र 12 है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि क्रिटीकल मतदान केन्द्र की पहचान करें। बार्डर एरिया को पहले क्रिटीकल एरिया में शामिल किया गया था, किंतु अब फिर से इसकी समीक्षा कर क्रिटीकल मतदान केन्द्र की पहचान कर जानकारी देने को कहा गया। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिये जिले में 19 पैरामिलिट्री फोर्स मिल रही है, किंतु एक निश्चित अनुपात में क्रिटीकल मतदान केन्द्रों में सी.पी.एफ. लगेगी, बाकी जगहों पर सी.सी.टी.व्ही., माइक्रो आब्जर्वर, वेब कास्टिंग आदि अन्य व्यवस्थायें की जायेगी।मतदान दलों में महिलाओं को लगाये पर दिशा निदेर्शों का पालन करने के निर्देश
छिन्दवाड़ा। गोंडवाना समय। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र.द्वारा विधानसभा निर्वाचन में पिंक बूथ के अतिरिक्त मतदान दलों में महिलाओं को लगाये जाने के संबंध में दिशा निर्देश दिये गये है। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती कविता बाटला द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. द्वारा दिये गये निदेर्शों के परिपालन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं रिटर्निंग आॅफिसर छिन्दवाड़ा, जिल के सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों एवं रिटर्निंग आॅफिसरों, जिले के सभी तहसीलदारों एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा विधानसभा निर्वाचन में मतदान दल के नोडल आफिसर को आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है।अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती बाटला ने बताया कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. द्वारा दिशा निर्देश दिये गये है कि विधानसभा निर्वाचन में पिंक बूथ के अतिरिक्त मतदान दलों में महिलाओं को लगाया जाना आवश्यक हो तो मतदान दल में दो महिला कर्मियों को रखा जाये, इससे कम या अधिक नहीं। इनमें से एक महिला कर्मी मतदान अधिकारी क्रमांक-2 के रूप में रखा जाना अनिवार्य है और दूसरी महिला मतदान अधिकारी क्रमांक-एक अथवा 3 हो सकती है। महिला कर्मियों को लगाये जाने के लिये मतदान केन्द्रों का निर्धारण जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा व्दितीय रेण्डमाईजेशन से पर्याप्त समय पूर्व निर्धारित किया जायेगा तथा महिला कर्मी को या तो उनके निवास स्थल अथवा उनके कार्यालय वाले विधानसभा क्षेत्र में ही लगाया जाये एवं यह सुनिश्चित किया जाये कि डाटाबेस में चिन्हित मतदान केन्द्रों की संख्या का 130 प्रतिशत महिलायें उपलब्ध हो। महिलाओं को इस प्रकार समाहित कर मतदान दलों के गठन के लिये साफ्टवेयर में प्रावधान किया गया है।