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तवेरा गाड़ी से आये चोरी करने वाले चोर गये जेल

तवेरा गाड़ी से आये चोरी करने वाले चोर गये जेल 

सिवनी। गोंडवाना समय।
 जिले में चोरी की वारदातों में बढ़ोतरी हो रही है चोर भी तरह तरह से चोरी करने के तरीकों से अंजाम दे रहे  हैं। ऐसा ही एक मामला जिला सिवनी के थाना घंसौर का है। मीडिया सेल प्रभारी मनोज सैयाम के द्वारा बताया गया कि फरियादी -शिवकुमार निवासी कहानी का घँसौर रोड़ पर का ढाबा है उसमें चोर तवेरा वाहन से आये थे । दिनांक 06-11 -18 को रात्रि में जब शिवकुमार अपने  दोस्त अजय यादव के साथ ढाबे में थे। तथा दोनों ढाबे में सो रहे थे तभी अचानक रात्रि करीब 3:00 बजे  शिवकुमार को खटपट की आवाज आई तो उसके द्वारा खिड़की से बाहर झांका तो उसने देखा एक सफेद रंग की तवेरा गाड़ी क्रमांक एमपी 20 ु.ं. 5903 खड़ी थी जिसके पीछे 5 लड़के कुछ बोरी और केन रखकर गाड़ी का दरवाजा लगा रहे थे तभी शिवकुमार ने लाइट जलाई और अपने साथी अज्जू यादव को जगाया और दोनों दरवाजा खोलकर बाहर निकले ही थे कि पांचों लड़के गाड़ी में फटाफट बैठकर तेज रफ्तार से घंसौर के तरफ भाग गये। तभी ढाबे के बाहर डीजल की बहुत बदबू आ रही थी तो उन्होंने देखा कि ढाबे के सामने मक्का लोडिंग करने के लिए खड़े 14 चक्का ट्रक की डीजल की टंकी के पास बहुत सा डीजल गिरा हुआ था , ट्रक के ड्राइवर  के द्वारा चेक करने पर करीब 250 लीटर डीजल चोरी हुआ था तथा जब शिव कुमार के द्वारा अपने ढाबे के अंदर चेक किया तो 60 किलो की 4 बोरीयां जिसमें मक्का रखा हुआ था नही थी ।  जिसकी चोरी करने की रिपोर्ट लिखाई थी जिस पर थाना घंसौर के द्वारा अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध थाने के अपराध क्रमांक 352/18  , धारा- 379 भादवी की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान आरोपी- (1) अक्षय झारिया पिता रामू झारिया उम्र 24 वर्ष ,  (2) लकी मरकाम पिता सेवा प्रसाद मरकाम उम्र 25 वर्ष (3)  सत्येंद्र ठाकुर पिता राम कुमार ठाकुर उम्र 22 वर्ष (4) रवि रजक पिता मुन्नु रजक उम्र 27 वर्ष ,  तथा अन्य दो नाबालिग आरोपी सभी निवासी नैनपुर जिला -मण्डला को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके दिनांक 15-11-18 को श्रीमान रूपेंद्र सिंह मंडावी न्यायिक मजिस्ट्रेट ,  घंसौर न्यायालय में प्रस्तुत किया था। जिस पर उपरोक्त  चार आरोपियों ने जमानत का आवेदन लगाया था । जिस पर शासन की से अनिल माहोरे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा कड़ी आपत्ति कर जमानत का विरोध किया । जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगणों के कृत्य को गम्भीर और समाज विरोधी पाते जमानत को खारिज किये जाने का आदेश दिया है उक्त जानकारी मनोज सैयाम, प्रभारी मीडिया सेल, सिवनी द्वारा दी गई है ।

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