नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोपी को नही मिली जमानत
सिवनी। गोंडवाना समय। थाना लखनादौन तहसील के अंतर्गत गांव की एक नाबालिक लड़की घटना 25 अक्टूबर 2018 को सुबह बस में बैठ कर अकेले लखनादौन अपना आधार कार्ड अपडेट कराने गई थी । करीब दोपहर 12:00 बजे बस स्टैंड लखनादौन में उसका परिचित आरोपी नारायण पिता सोमनाथ अहिरवार उम्र 24 वर्ष उसे मिला और उससे बोला कि मेरी मोटरसाइकिल में बैठो मैं घर छोड़ देता हूं तो नाबालिग लड़की ने बोली कि मैं बस में चली जाऊंगी तो आरोपी ने बोला बस देर से जायेगी और उसे जबरदस्ती मोटर सायकल में बैठा लिया और लखनादौन पेट्रोल पंप के सामने से सिवनी रोड ले जाने लगा तो उसने बोली कि मुझे कहां ले जा रहे हो तो बोला कि गणेशगंज में उसका कुछ काम है काम निपटाने के बाद गांव चलेंगे फिर उसे गणेशगंज के पहले सहजपूरी ढाबा के पास से बाएं तरफ आधा किलोमीटर दूर पुलिया के पास खेत की तरफ ले गया वहां एक झोपड़ी बनी हुई थी के अंदर ले जाकर बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूं तुमसे शादी करूंगा उसके के साथ जबरदस्ती करने लगा उसने मना की तो फिर भी नहीं माना और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया तथा उसके बाद उसे मोटरसाइकिल से उसके घर छोड़ दिया । लड़की ने अपने घर परिवार में घटना की पूरी बात बताई तथा थाना लखनादौन में उसने रिपोर्ट लिखाई थी जिस पर थाने के द्वारा आरोपी नारायण के विरुद्ध धारा 376(2) भा0द0वि0 तथा 3/4 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था । जिस पर दिनांक 12-11-18 को आरोपी नारायण अहिरवार के द्वारा जमानत का आवेदन लगाया गया था जिस पर विद्वान न्यायाधीश- श्री मोहित दीवान , प्रथम अपर सत्र न्यायधीश, लखनादौन जिला सिवनी के द्वारा जमानत आवेदन पर विचार किया गया जिस पर शासन की ओर से श्रीमती निर्जला मर्सकोले , विशेष लोक अभियोजक के द्वारा लिखित शिकायत प्रस्तुत कर आपत्ति प्रस्तुत की जिसमें नाबालिक के साथ शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार कर घृणित कार्य किया है और जान से मारने की धमकी भी दिया है जिससे पीड़िता को मानसिक क्षति और उसके सम्मान को ठेस पहुंची है बलात्कार संपूर्ण राष्ट्र एवं समाज के विरुद्ध अपराध है । संपूर्ण मामले और परिस्थिति पर विचार करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी नारायण की जमानत आवेदन को खारिज किए जाने का आदेश जारी किया है उक्त जानकारी मनोज सैयाम, प्रभारी मीडिया सेल सिवनी द्वारा दी गई है ।
Usko saja milna chahiye
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