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प्रत्याशी इन समाचार पत्रों एवं क्षेत्रिय न्यूज चैनल में ही करा सकेंगे अपराधिका प्रकरणों का प्रसारण

प्रत्याशी इन समाचार पत्रों एवं क्षेत्रिय न्यूज चैनल में ही करा सकेंगे अपराधिका प्रकरणों का प्रसारण 

सिवनी जिले में अनुमोदित समाचार पत्र एवं क्षेत्रीय न्यूज चैनल 

सिवनी। गोंडवाना समय। जनसंपर्क कार्यालय सिवनी द्वारा जारी समाचार में बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निदेर्शानुसार विधानसभा निर्वाचन 2018 अंतर्गत प्रत्याशियों के  आपराधिक प्रकरणों को 15 नवम्बर से 26 नवम्बर तक अलग - अलग दिवस में कम से कम 3 बार बहुप्रसारित समाचार पत्र एवं क्षेत्रीय न्यूज चैनल में  प्रसारित किया जाना है । जिसके लिए सिवनी जिले के लिए 10 दैनिक समाचार क्रमश: दैनिक भास्कर सिवनी, दैनिक यश भारत, दैनिक जबलपुर एक्सप्रेस, दैनिक नई दुनिया, दैनिक जनपक्ष , दैनिक पत्रिका, दैनिक हितवाद, दैनिक यशोन्नति, दैनिक युगश्रेष्ट तथा दैनिक हिन्द गजट को उक्त विज्ञापन हेतु अनुमोदित किया हैं। इसी तरह क्षेत्रीय न्यूज चैनल क्रमश: आई बी सी 24, जी एमपी सी जी, न्यूज-18 एमपी सी जी, इंडिया न्यूज एम पी, बंसल न्यूज, सहारा समय, न्यूज स्टेट एम पी/ सी जी, आई एन डी 24, जेनर तथा स्वराज एक्सप्रेस को उक्त विज्ञापनो के प्रसारण हेतु अनुमोदित किया गया है। सिवनी जिले की चारो विधानसभा क्षेत्र के प्रत्यशियों को अपने आपराधिक प्रकरणों को आयोग द्वारा अनुमोदित समाचार पत्रों एवं क्षेत्रीय न्यूज चैनलों में प्रसारित करना होगा।




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