राजीनामा हो जाने के बाद भी हुई सजा
सिवनी। गोंडवाना समय।आपराधिक न्याय प्रणाली कि यह विशेषता है कि यदि किसी ऐसे अपराध में जिसमें आरोपी के द्वारा अपराध किया है और यदि पीड़ित पक्ष आरोपी से राजीनामा कर ले तो भी न्यायालय न्याय के विधिक सिद्धांतों तथा समाज में विधि के शासन की स्थापना की परिकल्पना के अग्रसरण में राजीनामा हो जाने के बाद भी सजा सुना सकती है। ऐसा ही एक मामला जिला सिवनी के थाना- कुरई के धारा- 279, 337, 338 भा0द0वी0 तथा 146/ 196 मोटर व्हीकल एक्ट के मामले में जो दिनांक 30-08-15 को थाना- कुरई के येरमा टोला पुलिया के पास रोड एक्सीडेंट का है जिसमें आहत प्रार्थी अरविंद पिता जनक लाल वर्मा उम्र 27 वर्ष अपने ग्राम बिहरिया, थाना बंडोल से अपने दोस्त सुखलाल के साथ मोटरसाइकिल से येरमा ग्राम जा रहा जा रहे थे। गाड़ी को अरविंद चला रहा था जैसे ही येरमा मट्ठा टोला पुलिया के पास पहुंचे थे तभी सामने की ओर से एक मोटरसाइकल क्रमांक आर0जे0- 19/ एस0क्यू0 /8315 के चालक आरोपी दिनेश चौधरी पिता बुधराम चौधरी के द्वारा अपनी मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर अरविंद की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी जिससे उसे बायें बक्खे ,सर और ओठ में चोट आई थी। जिसकी शिकायत अरविंद ने थाने में किया था । जिस पर थाना कुरई के द्वारा आरोपी दिनेश चौधरी के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया था । न्यायालय -श्रीमान रुपेंद्र सिंह मंडावी , न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की न्यायालय में सुनवाई के दौरान शासन की ओर से प्रदीप भौरे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा कानूनी पक्ष रखा गया जिसमें बताया कि पीड़ित अरविंद वर्मा के द्वारा आरोपी दिनेश चौधरी के साथ के साथ राजीनामा कर लिया है , परंतु आरोपी की गाड़ी का बीमा नही है । बिना बीमा के आरोपी द्वारा गाड़ी चलाकर घटना कारित की है । जिस पर विद्वान न्यायालय ने उपरोक्त महत्वपूर्ण तथ्य को दृष्टिगत रखते राजीनामा हो जाने के बावजूद भी आरोपी दिनेश को न्यायालय उठने तक कि सजा तथा धारा-146/196 मोटर व्हीकल एक्ट में 500 रुपये जुमार्ना की सजा से दंडित करने का निर्णय सुनाया है । उक्ताशय की जानकारी मीडिया सेल प्रभारी मनोज सैयाम दी गई उक्त जानकारी मनोज सैयाम प्रभारी मीडिया सेल, सिवनी द्वारा दी गई है ।