संविलियन का नाम देकर दो महिला अध्यापकों का किया ट्रान्सफर
सिवनी। गोंडवाना समय। जिला पंचायत सीईओ द्वारा नियम विरूद्व अध्यापकों के स्थानांतरण करने के मामले में अभिमत न देकर पाक साफ बताने वाला ट्रायवल विभाग भी संविलियन के नाम पर दो महिला अध्यापकों एक स्कूल से दूसरे स्कूल में पदस्थ कर दिया गया है। ट्रायवल विभाग के विकासखंड अधिकारी और सहायक आयुक्त के द्वारा यह खेल किया गया है। आरटीआई के तहत निकाले गए दस्तावेज में सहायक आयुक्त ने विकासखंड अधिकारी के अभिमत का हवाला देकर अनापत्ति दी है।
माध्यमिक शाला सागर और खंडासा से अध्यापिका का स्थानांतरण
विकासखंड कुरई के माध्यमिक शाला सागर (घाटकोहका) में पदस्थ रहीं अध्यापक श्रीमति निभा उपाध्याय को 11 अप्रैल 2018 को माध्यमिक शाला कलबोड़ी में पदस्थ किया गया है। वहीं उसी विकासखंड के खंडासा में पदस्थ रही सहायक अध्यापक श्रीमति चन्द्रकला बाहे को 12 जून 2018 को शासकीय कन्या प्राथमिक शाला सुकतरा में पदस्थ किया गया है।
पति-पत्नी समायोजन एवं पारिवारिक स्थिति को देखते संविलियन
जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त एसएस मरकाम एवं तत्कालीन जिला पंचायत सीईओ ने मिलकर सहायक अध्यापक श्रीमति चन्द्रकला बाहे को खंडासा से पति-पत्नी समायोजन का हवाला देते हुए प्राथमिक शाला सुकतरा में संविलियन का नाम देकर पदस्थ किया गया है। जबकि श्रीमति निभा उपाध्याय को पारिवारिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए माध्यमिक शालाा कलबोड़ी में संविलियन नाम देकर पदस्थ किया गया है। हम बता दें जिला पंचायत कार्यालय से शासन के नियमों के विरूद्ध हुए स्थानांतरण को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी एसपी लाल और सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग के एसएस मरकाम साफ कह रहे थे कि उन्होंने शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर कोई पॉजीटिव अभिमत नहीं दिया है। लिखित रूप से दस्तावेज हासिल करने के लिए दैनिक गोंडवाना समय ने जिला पंचायत,जिला शिक्षा कार्यालय सहित जनजातीय कार्य विभाग में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी। जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जो दस्तावेज दिए गए हैं उसमें एक भी ट्रान्सफर के लिए अभिमत पॉजीटिव नहीं है। पति-पत्नी समायोजन के तहत मांगे गए अभिमत पर भी उन्होंने शासन का कोई नियम न होने का हवाला देते हुए निगेटिव अभिमत दिया था। वहीं जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त द्वारा उसी पति-पत्नी समायोजन पर जिला पंचायत कार्यालय को पॉजीटिव अभिमत दिया है जिसके तहत श्रीमति चंद्रकला बाहे को सुकतरा में संविलियन किया गया है। जबकि ट्रायवल विभाग और शिक्षा विभाग के सूत्र बताते हैं कि संविलियन का मतलब होता है एक विभाग से दूसरे विभाग में मर्ज करना या एक सेवा का दूसरी सेवा में मिल जाना है लेकिन एक स्कूल से दूसरे स्कूल में पदस्थ किया जाना अटैचमेंट हो सकता है या स्थानांतरण माना जा सकता है। सूत्र बताते हैं कि ट्रायवल विभाग ने संविलियन नया नाम देकर शासन के नियम के विरूद्ध स्थानांतरण किया जो गलत है। इस मामले को लेकर सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग के एसएस मरकाम को बार-बार फोन लगाया गया लेकिन वे किसी व्यवस्थ कार्यक्रम के चलते फोन रिसिव नहीं कर पाए।